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लॉकडाडन उल्लंघन से संबंधित तस्वीर के साथ हिंदपीढ़ी के दो पार्षदों को भेजा गया नोटिस, कार्रवाई की दी गई चेतावनी

हिंदपीढ़ी इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन करने संबंधित तस्वीरों के साथ दो पार्षदों को पुलिस ने नोटिस भेजा गया है. नोटिस भेजकर लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों की पहचान कर सूचित करने के लिए कहा गया है. इसकी अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

Notice sent to two councilors of Hindpeedhi with photo related to Lockdadan violation
हिंदपीढ़ी की दो पार्षदों को भेजा गया नोटिस
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Published : May 6, 2020, 11:56 PM IST

रांची: वार्ड 22 की पार्षद नाजिया असलम और वार्ड 23 की पार्षद साजदा खातून को नोटिस भेजा गया है. एक नोटिस में मैदान में कुछ युवकों को खेलते पाए जाने पर उनकी तस्वीर लेकर भेजी गई है. जबकि दूसरा नोटिस बेवजह घूमने से संबंधित युवकों की तस्वीर लेकर पार्षद को भेजी गई है. इसमें सीआरपीसी, आइपीसी, पंचायती राज अधिनियम के अलग-अलग कानूनों का हवाला देकर सहयोग की अपील की गई है. इसमें चेतावनी दी गई है कि सहयोग नहीं किए जाने पर संबंधित पार्षद पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

एसएसपी की ओर से एक एसओपी में निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक दिन ड्रोन ऑपरेटर और पुलिस पदाधिकारी लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े फोटो थाना प्रभारी को देंगे. लॉकडाउल उल्लंघन करने वालों की फोटो और उल्लंघन करने वाले का स्थान सत्यापित करने के लिए नाटिस देकर स्थानीय पार्षद को सूचित करेंगे. सत्यापन और पार्षद को नोटिस के बाद लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित आइपीसी की धारा 188, 269, 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आइपीसी की धारा 308 के तहत मामला दर्ज करेंगे.

रांची: वार्ड 22 की पार्षद नाजिया असलम और वार्ड 23 की पार्षद साजदा खातून को नोटिस भेजा गया है. एक नोटिस में मैदान में कुछ युवकों को खेलते पाए जाने पर उनकी तस्वीर लेकर भेजी गई है. जबकि दूसरा नोटिस बेवजह घूमने से संबंधित युवकों की तस्वीर लेकर पार्षद को भेजी गई है. इसमें सीआरपीसी, आइपीसी, पंचायती राज अधिनियम के अलग-अलग कानूनों का हवाला देकर सहयोग की अपील की गई है. इसमें चेतावनी दी गई है कि सहयोग नहीं किए जाने पर संबंधित पार्षद पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

एसएसपी की ओर से एक एसओपी में निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक दिन ड्रोन ऑपरेटर और पुलिस पदाधिकारी लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े फोटो थाना प्रभारी को देंगे. लॉकडाउल उल्लंघन करने वालों की फोटो और उल्लंघन करने वाले का स्थान सत्यापित करने के लिए नाटिस देकर स्थानीय पार्षद को सूचित करेंगे. सत्यापन और पार्षद को नोटिस के बाद लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित आइपीसी की धारा 188, 269, 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आइपीसी की धारा 308 के तहत मामला दर्ज करेंगे.

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