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रांची नगर निगम ने एनवायरमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मामले में जारी की नोटिस, 22 बिल्डिंग के काम पर लगी रोक - रांची में 22 बिल्डिंग के काम पर रोक

रांची नगर निगम ने एनवायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं लेने के मामले में 22 बिल्डिंग के काम पर रोक लगा दी है. निगम के टाउन प्लानर ने बिल्डरों को नोटिस भेजते हुए एनवायरमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट निगम में जमा करने का निर्देश दिया है.

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रांची नगर निगम
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Published : Sep 30, 2020, 7:36 AM IST

रांची: राजधानी रांची में बनने वाले बड़े बिल्डिंग के लिए एनवायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं लेने के मामले में नगर निगम ने 22 बिल्डिंग के काम पर रोक लगा दी है. नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर रांची नगर निगम के टाउन प्लानर ने बिल्डर्स को मंगलवार नोटिस जारी किया है.

दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राज्य सरकार को बिना एनवायरमेंटल क्लीयरेंस के बने भवनों के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसके बाद नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर शहर के 22 बिल्डिंग्स के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है. निगम के टाउन प्लानर ने बिल्डरों को नोटिस भेजते हुए एनवायरमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट निगम में जमा करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: बिहार के चुनावी रण में 'छड़ी ' दिखाकर वोट मांगेगा JMM, आखिर क्या है वजह, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

नोटिस में कहा गया है कि जब तक एनवायरमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नगर निगम में जमा नहीं होता है तब तक निर्माण कार्य नहीं किए जाने की हिदायत दी गयी है. इसके साथ ही कहा गया है कि अगर नोटिस के बावजूद बिल्डिंग में निर्माण कार्य किया जाता है तो बिल्डर्स पर जुर्माना लगाया जाएगा.

रांची: राजधानी रांची में बनने वाले बड़े बिल्डिंग के लिए एनवायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं लेने के मामले में नगर निगम ने 22 बिल्डिंग के काम पर रोक लगा दी है. नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर रांची नगर निगम के टाउन प्लानर ने बिल्डर्स को मंगलवार नोटिस जारी किया है.

दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राज्य सरकार को बिना एनवायरमेंटल क्लीयरेंस के बने भवनों के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसके बाद नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर शहर के 22 बिल्डिंग्स के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है. निगम के टाउन प्लानर ने बिल्डरों को नोटिस भेजते हुए एनवायरमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट निगम में जमा करने का निर्देश दिया है.

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नोटिस में कहा गया है कि जब तक एनवायरमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नगर निगम में जमा नहीं होता है तब तक निर्माण कार्य नहीं किए जाने की हिदायत दी गयी है. इसके साथ ही कहा गया है कि अगर नोटिस के बावजूद बिल्डिंग में निर्माण कार्य किया जाता है तो बिल्डर्स पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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