रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में सैमसंग सर्विस सेंटर बंद किए जाने को लेकर दाखिल आर्बिट्रेशन याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने सैमसंग के अधिकारियों सहित चार अन्य को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.
लिंक टेक सर्विस सेंटर के मालिक सुशोभन बनर्जी ने याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता निरंजन कुमार ने अदालत को बताया कि साल 2017 में सैमसंग कंपनी की मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर खोला था. इसके लिए उनकी ओर से 55 लाख रुपये का निवेश किया गया. इस दौरान एरिया मैनेजर ने उनसे दो लाख रुपये घूस लिया और प्रतिमाह बीस हजार देने की बात तय हुई थी. कोरोना काल में लॉकडाउन लगने से सर्विस सेंटर बंद कर दिया गया. लॉकडाउन खत्म हुआ तो सर्विस सेंटर में पांच लाख रुपये निवेश करने का दबाव बनाया जाने लगा.
प्रार्थी की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि पांच लाख रुपये के बदले दो लाख रुपये निवेश किये. लेकिन कंपनी की ओर से मोबाइल पार्टस देना बंद कर दिया गया. इसके साथ ही कुछ दिनों बाद कंपनी का पोर्टल भी बंद कर दिया गया. पोर्टल बंद होने के बाद प्रार्थी की ओर से कानूनी नोटिस भेजा गया. लेकिन कंपनी की ओर से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद आर्बिट्रेशन याचिका दाखिल की है. प्रार्थी की दलील सुनने के बाद अदालत ने कंपनी के अधिकारियों सहित चार लोगों नोटिस जारी किया है.