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नीट मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने खारिज की याचिका - नीट अभ्यर्थियों का मामला

झारखंड में हुए 2020 के नीट परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग को लेकर लक्ष्मण महतो की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.

झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Nov 12, 2020, 4:13 PM IST

रांची: झारखंड में वर्ष 2020 में मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए सफल नीट अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को जनहित का नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है.

नीट की परीक्षा में झारखंड के सफल अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग को लेकर लक्ष्मण महतो की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका को गलत मंशा से फाइल करने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई. पीठ ने याचिकाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित करा कर कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में इस तरह की जनहित याचिका नहीं दायर करने की सख्त हिदायत देते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

रांची: झारखंड में वर्ष 2020 में मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए सफल नीट अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को जनहित का नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है.

नीट की परीक्षा में झारखंड के सफल अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग को लेकर लक्ष्मण महतो की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका को गलत मंशा से फाइल करने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई. पीठ ने याचिकाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित करा कर कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में इस तरह की जनहित याचिका नहीं दायर करने की सख्त हिदायत देते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

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