रांची: झारखंड हाई कोर्ट की ओर से बड़ा तालाब और कांके डैम से संबंधित जनहित याचिका को लेकर दिए गए निर्देश के तहत शुक्रवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई. जिसमें उप नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, सदर एसडीओ और शहर अंचलाधिकारी शामिल हुए.
झारखंड पब्लिक लैंड एंक्रोचमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई
नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों से उन्हें अवगत कराते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि जिसमें की जल स्रोतों के आसपास की भूमि और जल स्रोतों की भूमि भी शामिल है, उन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए झारखंड पब्लिक लैंड एंक्रोचमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाना है. इस अधिनियम में कार्रवाई करने के लिए सक्षम पदाधिकारी एसडीएम और संबंधित अंचलाधिकारी हैं.
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दिए गए निर्देश
नगर आयुक्त की ओर से विशेष रूप से बड़ा तालाब की मापी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बड़ा तालाब के वास्तविक क्षेत्रफल में किसी तरह का कोई अतिक्रमण और बड़ा तालाब के परिधि में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जांच कर एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई शुरू की जाए. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि सेवा सदन और सेवा सदन के पास में स्थित नाले पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में शहर अंचलाधिकारी मापी कर तुरंत कार्रवाई शुरू करें और इस कार्य में जरूरत के अनुसार रांची नगर निगम से सहयोग लें. इसको लेकर शनिवार को इन दोनों इलाकों का निरीक्षण भी किया जाएगा.