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विधानसभा घेराव मामला: रांची सांसद समेत 28 बीजेपी नेताओं की जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट जाने की तैयारी

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Published : Jan 26, 2022, 5:10 PM IST

रांची के निचली अदालत ने विधानसभा घेराव मामले में रांची के सांसद संजय सेठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. सांसद के साथ ही मेयर आशा लकड़ा समेत 28 नेताओं की याचिका को भी खारिज किया गया है. निचली अदालत से झटके के बाद सभी हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: रांची व्यवहार न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद झारखंड बीजेपी के कई नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मार्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव समेत 28 नेताओं पर विधानसभा मार्च के दौरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने और हवलदार से हथियार छिनने की कोशिश का आरोप है. अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में खारिज होने के बाद सभी आरोपी झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं.

ये भी पढ़ें- विधानसभा घेराव मामला: सांसद, मेयर सहित 28 नामजद और 1000 अज्ञात पर FIR!

8 सितंबर 2021 को हुआ था एफआईआर: बीजेपी नेताओं समेत 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ अंचलाधिकारी अमित भगतन ने धुर्वा थाने में 8 सिंतबर 2021 को एफआईआर दर्ज कराया था. अपर न्यायायुक्त दीपक मल्लिक की अदालत ने 27 आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 11 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद सभी आरोपियों की याचिका एक साथ खारिज कर दी गई है. मामले में सांसद संजय सेठ समेत अन्य की ओर से अधिवक्ता शंभु प्रसाद अग्रवाल ने बहस की थी.पुलिस जांच में इनलोगों के खिलाफ लगे आरोपों को पुलिस ने सही पाया था. बता दें कि सांसद संजय सेठ समेत 18 लोगों ने 17 दिसंबर को एवं शोभा यादव समेत नौ लोगो ने तीन जनवरी को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

किन किन नेताओं की याचिका हुई खारिज:अदालत ने सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव, अमरदीप यादव, किसलय तिवारी, कृष्ण कुमार गुप्ता, अस्मिता सिंह सेढी, संजय जायसवाल, शशांक कुमार उर्फ शशांक राज, सुचिता सिंह, अमित कुमार, अर्चना सिंह, सुजाता कुमारी, बसंत कुमार मित्तल, अमित कुमार मिश्रा, रेखा महतो उर्फ रेखा देवी, सीमा सिंह, शोभा यादव, कमलेश राम, अशोक यादव, सुजान मुंडा, प्रदीप साहू, बबिता वर्मा, अनिता देवी, मंजुलता दुबे एवं नीलम चौधरी की याचिका खारिज कर दी है.

रांची: रांची व्यवहार न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद झारखंड बीजेपी के कई नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मार्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव समेत 28 नेताओं पर विधानसभा मार्च के दौरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने और हवलदार से हथियार छिनने की कोशिश का आरोप है. अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में खारिज होने के बाद सभी आरोपी झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं.

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8 सितंबर 2021 को हुआ था एफआईआर: बीजेपी नेताओं समेत 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ अंचलाधिकारी अमित भगतन ने धुर्वा थाने में 8 सिंतबर 2021 को एफआईआर दर्ज कराया था. अपर न्यायायुक्त दीपक मल्लिक की अदालत ने 27 आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 11 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद सभी आरोपियों की याचिका एक साथ खारिज कर दी गई है. मामले में सांसद संजय सेठ समेत अन्य की ओर से अधिवक्ता शंभु प्रसाद अग्रवाल ने बहस की थी.पुलिस जांच में इनलोगों के खिलाफ लगे आरोपों को पुलिस ने सही पाया था. बता दें कि सांसद संजय सेठ समेत 18 लोगों ने 17 दिसंबर को एवं शोभा यादव समेत नौ लोगो ने तीन जनवरी को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

किन किन नेताओं की याचिका हुई खारिज:अदालत ने सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव, अमरदीप यादव, किसलय तिवारी, कृष्ण कुमार गुप्ता, अस्मिता सिंह सेढी, संजय जायसवाल, शशांक कुमार उर्फ शशांक राज, सुचिता सिंह, अमित कुमार, अर्चना सिंह, सुजाता कुमारी, बसंत कुमार मित्तल, अमित कुमार मिश्रा, रेखा महतो उर्फ रेखा देवी, सीमा सिंह, शोभा यादव, कमलेश राम, अशोक यादव, सुजान मुंडा, प्रदीप साहू, बबिता वर्मा, अनिता देवी, मंजुलता दुबे एवं नीलम चौधरी की याचिका खारिज कर दी है.

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