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31 अक्टूबर तक राज्य के सभी सिविल कोर्ट में होगी अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई: मुख्य न्यायाधीश - झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने आदेश दिया

कोरोना वायरस के कारण राज्य के सभी जिला अदालतों की कार्रवाई में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हो रही है. पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 15, 2020, 8:40 PM IST

रांची: कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य में किए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिला अदालतों की कार्रवाई में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हो रही है. इस कारण सभी सिविल कोर्ट और अन्य अदालतों के द्वारा पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने यह निर्णय लिया है. पूर्व में राज्य के किसी भी अदालतों द्वारा किसी भी मामले में जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं. वह आदेश 31 अक्टूबर तक लागू होंगे. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने एक निर्णय लिया है. अदालत ने कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में कोर्ट में चल रहे सिर्फ महत्वपूर्ण मामले के मद्देनजर राज्य के सभी जिला के सिविल कोर्ट और अन्य कोर्ट के द्वारा पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- मनरेगा आयुक्त के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर, आसित पांडे ने दायर की याचिका


कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन को बढ़ाएं जानेे को लेकर यह आदेश दिया गया है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी जिला न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किया है.

रांची: कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य में किए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिला अदालतों की कार्रवाई में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हो रही है. इस कारण सभी सिविल कोर्ट और अन्य अदालतों के द्वारा पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने यह निर्णय लिया है. पूर्व में राज्य के किसी भी अदालतों द्वारा किसी भी मामले में जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं. वह आदेश 31 अक्टूबर तक लागू होंगे. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने एक निर्णय लिया है. अदालत ने कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में कोर्ट में चल रहे सिर्फ महत्वपूर्ण मामले के मद्देनजर राज्य के सभी जिला के सिविल कोर्ट और अन्य कोर्ट के द्वारा पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है.

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कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन को बढ़ाएं जानेे को लेकर यह आदेश दिया गया है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी जिला न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किया है.

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