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सिपाही शादी का झांसा देकर मिटाता रहा हवस, अब शादी से मुकरा, मिली सजा - सिपाही विनोद तिर्की

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी त्रिपुरा फोर्स के सिपाही विनोद तिर्की को रांची एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने सजा सुनाई. दोषी को 10 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

यौन शोषण के दोषी को सजा
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Published : Jun 25, 2019, 5:49 PM IST

रांची: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी त्रिपुरा फोर्स के सिपाही विनोद तिर्की को एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया. वह जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतना पड़ेगा.

यौन शोषण के दोषी को सजा

दोषी को सजा
अदालत ने पिछले सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी ठहराया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके आधार पर न्यायालय में दोषी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

शादी का झांसा देकर यौन शोषण
दरअसल, मामला शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने से जुड़ा है. त्रिपुरा फोर्स का सिपाही दोषी विनोद तिर्की मार्च 2013 से जून 2015 तक युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा. युवती ने जब शादी करने का दबाव बनाया तो दोषी विनोद तिर्की शादी से मुकर गया. जिसके बाद पीड़िता ने साल 2016 में आरोपी के खिलाफ नर्कोपी थाना में मामला दर्ज कराई.

ये भी पढ़ें- पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

दो सालों तक लगातार यौन शोषण
बता दें कि आरोपी विनोद तिर्की त्रिपुरा स्टेट राइफल में आरक्षित पद पर कार्यरत है. उसने फोन के माध्यम से युवती से दोस्ती की. उसके बाद शादी का झांसा देकर दो सालों तक लगातार यौन शोषण करता रहा. लेकिन जब युवती ने दोषी पर शादी का दबाव बनाया तो शादी करने से साफ मुकर गया. जिसके बाद मामला थाने में पहुंचा और मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया.

रांची: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी त्रिपुरा फोर्स के सिपाही विनोद तिर्की को एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया. वह जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतना पड़ेगा.

यौन शोषण के दोषी को सजा

दोषी को सजा
अदालत ने पिछले सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी ठहराया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके आधार पर न्यायालय में दोषी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

शादी का झांसा देकर यौन शोषण
दरअसल, मामला शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने से जुड़ा है. त्रिपुरा फोर्स का सिपाही दोषी विनोद तिर्की मार्च 2013 से जून 2015 तक युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा. युवती ने जब शादी करने का दबाव बनाया तो दोषी विनोद तिर्की शादी से मुकर गया. जिसके बाद पीड़िता ने साल 2016 में आरोपी के खिलाफ नर्कोपी थाना में मामला दर्ज कराई.

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दो सालों तक लगातार यौन शोषण
बता दें कि आरोपी विनोद तिर्की त्रिपुरा स्टेट राइफल में आरक्षित पद पर कार्यरत है. उसने फोन के माध्यम से युवती से दोस्ती की. उसके बाद शादी का झांसा देकर दो सालों तक लगातार यौन शोषण करता रहा. लेकिन जब युवती ने दोषी पर शादी का दबाव बनाया तो शादी करने से साफ मुकर गया. जिसके बाद मामला थाने में पहुंचा और मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया.

Intro:रांची
बाइट---अशोक राय विशेष लोक अभियोजक

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी त्रिपुरा फोर्स के सिपाही विनोद तिर्की को एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया। वह जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतना पड़ेगा अदालत ने पिछले सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी ठहराया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई जिसके आधार पर न्यायालय में दोषी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।


Body:दरअसल यह मामला शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने से जुड़ा है। त्रिपुरा फोर्स का सिपाही दोषी विनोद तिर्की मार्च 2013 से जून 2015 तक युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा। युवती ने जब शादी करने का दबाव बनाया तो दोषी विनोद तिर्की शादी से मुकर गया। जिसके बाद पीड़िता ने साल 2016 में आरोपी के खिलाफ नर्कोपी थाना में मामला दर्ज कराई।


Conclusion:आपको बता दें कि आरोपी विनोद तिर्की त्रिपुरा स्टेट राइफल में आरक्षित पद पर कार्यरत है जिन्होंने फोन के माध्यम से पीड़ित युवती से दोस्ती किया उसके बाद शादी का झांसा देकर 2 सालों तक लगातार यौन शोषण करता रहा लेकिन जब युवती ने दोषी पर शादी का दबाव बनाया तो शादी करने से साफ साफ मुकर गया जिसके बाद मामला थाने में पहुंचा और आज मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया है
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