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मेयर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र, टैक्स कलेक्शन एजेंसी के विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई बैठक - रांची नगर आयुक्त को मेयर ने लिखा पत्र

रांची मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 15 अक्टूबर को बैठक करने का निर्देश दिया है. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि एकरारनामा के दौरान श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जमा किए गए दस्तावेज बैठक में उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए.

Mayor Asha Lakra
मेयर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र
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Published : Oct 13, 2020, 2:03 AM IST

रांची: राजस्व संग्रह कार्य के लिए श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए एकरारनामा को लेकर हो रहे विवाद को खत्म करने के लिए मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर को बैठक आहुत की जाए, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, शाखा प्रभारी, निगम के अधिवक्ता, तकनीकी विशेषज्ञ के साथ ही मेयर के अधिवक्ता और तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे.

मेयर ने पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि संबंधित एजेंसी के साथ नगर आयुक्त द्वारा किए गए एकरारनामा से निगम परिषद के जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकार का हनन किया गया है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व संग्रह कार्य के लिए एजेंसी के चयन का अधिकार सूडा के पास है या रांची नगर निगम के पास. इस विषय पर बैठक में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाएगी. फिलहाल, यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है.

ये भी पढ़ें: हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक : राहुल गांधी

मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि एकरारनामा के दौरान श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जमा किए गए दस्तावेज, जिसमें एजेंसी के कर्मचारियों का कम से कम एक वर्ष का पीएफ, ईएसआईसी और वेतन संबंधित विस्तृत जानकारी हो, बैठक में उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए. मेयर ने नगर आयुक्त को सख्त हिदायत दी है कि बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वे स्वयं उपस्थित रहें. मेयर के अनुसार बैठक मीडिया के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

रांची: राजस्व संग्रह कार्य के लिए श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए एकरारनामा को लेकर हो रहे विवाद को खत्म करने के लिए मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर को बैठक आहुत की जाए, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, शाखा प्रभारी, निगम के अधिवक्ता, तकनीकी विशेषज्ञ के साथ ही मेयर के अधिवक्ता और तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे.

मेयर ने पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि संबंधित एजेंसी के साथ नगर आयुक्त द्वारा किए गए एकरारनामा से निगम परिषद के जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकार का हनन किया गया है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व संग्रह कार्य के लिए एजेंसी के चयन का अधिकार सूडा के पास है या रांची नगर निगम के पास. इस विषय पर बैठक में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाएगी. फिलहाल, यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है.

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मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि एकरारनामा के दौरान श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जमा किए गए दस्तावेज, जिसमें एजेंसी के कर्मचारियों का कम से कम एक वर्ष का पीएफ, ईएसआईसी और वेतन संबंधित विस्तृत जानकारी हो, बैठक में उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए. मेयर ने नगर आयुक्त को सख्त हिदायत दी है कि बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वे स्वयं उपस्थित रहें. मेयर के अनुसार बैठक मीडिया के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

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