रांचीः झारखंड में मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ने का काम शुरू हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में झारखंड में इसकी शुरुआत की गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. वो आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक से भी वोटर कार्ड लिंक कर सकते हैं.
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आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं को अपना आधार नंबर ऑनलाइन जोड़ने के लिए एनवीएसपी, वीएचए एप्लीकेशन आदि में सुविधा प्रदान की जाएगी. मतदाता सेल्फ डिकलेरेशन के लिए मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाइन प्रपत्र-6 बी भर सकते हैं और यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग कर आधार को प्रमाणित कर सकते हैं.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता को स्वयं प्रमाणित करने में दिक्कत है तो उनकी सुविधा के लिये बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को घर-घर सत्यापन के लिए नियुक्त किए गए हैं. ऑफलाइन प्राप्त प्रपत्र-6बी को बूथ लेवल अधिकारी गरुड़ एप का उपयोग कर आधार को लिंक कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि नये मतदाताओं का पंजीकरण अब और आसान हो गया है. अब नये मतदाताओं को पंजीकरण के लिये चार अर्हता तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर मिलेंगी.