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लालू यादव की जमानत याचिका टली, कोर्ट रिफरेंस के कारण नहीं हो सकी सुनवाई

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टल गई. उच्‍च न्‍यायालय के एक अधिवक्‍ता के निधन के कारण लालू के बेल पर सुनवाई नहीं हो सकी.

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Published : Nov 22, 2019, 4:56 PM IST

लालू यादव

रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन उच्‍च न्‍यायालय के एक अधिवक्‍ता के निधन के कारण लालू के बेल पर सुनवाई नहीं हो सकी.

देखें पूरी खबर

'सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो रही'
हालांकि, सीबीआई की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है. इसमें सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है. कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में जमानत दाखिल की है. इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है. ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो रही है.

ये भी पढ़ें- AJSU पार्टी ने जारी की 5वीं लिस्ट, JMM-BJP के बागियों को मिला टिकट

जान को कोई खतरा नहीं
बता दें कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुकी है. जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल उनके जान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए.

ये भी पढ़ें- नवीन जायसवाल ने किया नामांकन, कहा- हटिया में कमल खिलाते हुए बीजेपी करेगी 65 प्लस का लक्ष्य पूरा

जमानत की मांग
जबकि लालू प्रसाद की ओर से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है. बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. अदालत के आदेश के खिलाफ लालू ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है. इसमें सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की मांग की गई है.

रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन उच्‍च न्‍यायालय के एक अधिवक्‍ता के निधन के कारण लालू के बेल पर सुनवाई नहीं हो सकी.

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'सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो रही'
हालांकि, सीबीआई की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है. इसमें सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है. कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में जमानत दाखिल की है. इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है. ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो रही है.

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जान को कोई खतरा नहीं
बता दें कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुकी है. जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल उनके जान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए.

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जमानत की मांग
जबकि लालू प्रसाद की ओर से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है. बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. अदालत के आदेश के खिलाफ लालू ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है. इसमें सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की मांग की गई है.

Intro:रांची
बाइट प्रभात कुमार,अधिवक्ता लालू

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन उच्‍च न्‍यायालय के एक अधिवक्‍ता के निधन के कारण कोर्ट फूल रेफरेंस हो गया।और इस वजह से लालू के बेल पर सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि, सीबीआइ की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है। इसमें सीबीआइ ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है। कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में जमानत दाखिल की है। इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है। ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो रही है।Body:बता दे कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है। जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के चिकित्सक लगातार उनके स्वास्थ्य की मॉनीटरिंग कर रहे हैैं। 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल उनके जान को कोई खतरा नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। जबकि लालू प्रसाद की ओर से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के खिलाफ लालू ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। इसमें सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की मांग की गई है।

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