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जेल से जमानत पर रिहा होंगे राजद सुप्रीमो लालू यादव, चारा घोटाला में हैं सजायाफ्ता

राजद सुप्रीमो लालू यादव आज जेल से बाहर निकलेंगे. बेल बॉन्ड भरे जाने के बाद वो जेल से दोपहर तक जमानत पर रिहा हो जाएंगे. लालू यादव फिलहाल एम्स में इलाजरत हैं.

lalu yadav to be released on bail from jail today
lalu yadav to be released on bail from jail today
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Published : Apr 28, 2022, 9:44 AM IST

रांचीः राजद सुप्रीमो लालू यादव आज जमानत पर जेल से रिहा हो जाएंगे. बुधवार को हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सिविल कोर्ट भेजी गई थी. आज बेल बॉन्ड जमा करने के बाद दोपहर तक वो बिरसा मुंडा जेल से जमानत पर बाहर निकल जाएंगे. लालू यादव ने 42 महीने की सजा पूरी कर ली है. हाई कोर्ट ने उन्हें आधी सजा पूरी करने, बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के ग्राउंड पर जमानत दी है. लालू यादव अभी एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः Fodder Scam Case: लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत

बता दें कि लालू यादव को डोरंडा कोषागार से निकासी मामले में 22 अप्रैल को जमानत मिली थी. इसके साथ ही चारा घोटाला से जुड़े सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई. जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ. बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 135.39 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से 21 फरवरी को लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. सीबीआई की विशेष अदालत के उसी सजा को लालू प्रसाद की ओर से हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर कर सजा को चुनौती दी गई है. चारा घोटाला के इस मामले में लालू प्रसाद सहित 99 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. जिसमें 24 को बरी कर दिया गया. 75 आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनायी गयी है.

रांचीः राजद सुप्रीमो लालू यादव आज जमानत पर जेल से रिहा हो जाएंगे. बुधवार को हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सिविल कोर्ट भेजी गई थी. आज बेल बॉन्ड जमा करने के बाद दोपहर तक वो बिरसा मुंडा जेल से जमानत पर बाहर निकल जाएंगे. लालू यादव ने 42 महीने की सजा पूरी कर ली है. हाई कोर्ट ने उन्हें आधी सजा पूरी करने, बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के ग्राउंड पर जमानत दी है. लालू यादव अभी एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं.

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बता दें कि लालू यादव को डोरंडा कोषागार से निकासी मामले में 22 अप्रैल को जमानत मिली थी. इसके साथ ही चारा घोटाला से जुड़े सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई. जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ. बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 135.39 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से 21 फरवरी को लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. सीबीआई की विशेष अदालत के उसी सजा को लालू प्रसाद की ओर से हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर कर सजा को चुनौती दी गई है. चारा घोटाला के इस मामले में लालू प्रसाद सहित 99 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. जिसमें 24 को बरी कर दिया गया. 75 आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनायी गयी है.

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