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शुक्रवार को होगी झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई, डोरंडा कोषागार से जुड़ा है मामला

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Published : Apr 7, 2022, 10:32 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. इससे पहले पिछले शुक्रवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन वह टल गई थी.

Lalu Prasad Yadav
लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई कल

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका कल यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें कि पिछले शुक्रवार जमानत याचिका पर सुनवाई होना था. लेकिन निजी कारण से कोर्ट नहीं बैठा. इससे जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई थी. न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई होनी है.

यह भी पढ़ेंःलालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, बेल के लिए करना होगा इंतजार

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र के साथ साथ आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है. झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था. साथ ही सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था.

बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. साथ ही जमानत के लिए आइए याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई होनी है.

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका कल यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें कि पिछले शुक्रवार जमानत याचिका पर सुनवाई होना था. लेकिन निजी कारण से कोर्ट नहीं बैठा. इससे जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई थी. न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई होनी है.

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झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र के साथ साथ आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है. झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था. साथ ही सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था.

बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. साथ ही जमानत के लिए आइए याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई होनी है.

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