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लालू प्रसाद को मिलेगी बेल या जारी रहेगी जेल, कुछ ही घंटों में होगा फैसला - लालू प्रसाद समाचार

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी. पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया था. कहा गया था कि, आधी कस्टडी की मियाद पूरी नहीं हुई है जिस पर लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है.

hearing on Lalu Prasad bail plea
लालू प्रसाद
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Published : Dec 10, 2020, 7:43 AM IST

Updated : Dec 10, 2020, 9:11 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने समय की मांग को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 11 दिसंबर के लिए निर्धारित की थी.

देखें पूरी खबर

लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया है कि अभी लालू प्रसाद की आधी कस्टडी की मियाद पूरी नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा गया था.

ये भी पढ़ें-राजस्थान में जनता ने कांग्रेस को नकारा, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में दिया करारा जवाब: प्रदीप वर्मा

देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर 11 दिसंबर को सुनवाई होनी है, फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में अपना इलाज करा रहे हैं.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने समय की मांग को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 11 दिसंबर के लिए निर्धारित की थी.

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लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया है कि अभी लालू प्रसाद की आधी कस्टडी की मियाद पूरी नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा गया था.

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देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर 11 दिसंबर को सुनवाई होनी है, फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में अपना इलाज करा रहे हैं.

Last Updated : Dec 10, 2020, 9:11 PM IST
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