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कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों को दी जमानत, लेकिन नहीं छोड़ सकते कोलकाता

झारखंड कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. अदालत ने यह शर्त रखी है कि तीनों विधायकों को 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा. इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा.

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Published : Aug 17, 2022, 4:35 PM IST

Updated : Aug 17, 2022, 4:54 PM IST

रांची: कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने तीनों विधायकों को जमानत दे दी है (Calcutta High Court grants bail to all three Jharkhand Congress MLAs). अदालत ने यह शर्त रखी है कि तीनों विधायकों को 3 महीने तक कोलकाता (Kolkata) में ही रहना होगा. इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा. ये तीनों पिछले दिनों 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पकड़े गये थे. उसके बाद से ही ये तीनों न्यायिक हिरासत में थे.

ये भी पढ़ें: अपने माननीयों की कार्यकलापों से दुखी हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, कहा- दर्द भरा है वर्तमान समय

कोलकाता में 49 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीन कांग्रेस विधायक सहित पांच लोगों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई. कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की बेंच में मामले की सुनवाई की. हालांकि इस मामले में आईपीसी की धारा 467 भी जोड़ी गई है. जिससे विधायकों की परेशानी बढ़ गयी है. विधायकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पक्ष रखा. उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने का आवेदन किया है.

झारखंड से कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी सहित पांच लोगों को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पांचला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर उनकी गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अब सीआईडी मामले की जांच कर रही है. मामले में सीआईडी की टीम सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली, ओड़िशा, असम और झारखंड में भी जांच अभियान चला रही है.

रांची: कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने तीनों विधायकों को जमानत दे दी है (Calcutta High Court grants bail to all three Jharkhand Congress MLAs). अदालत ने यह शर्त रखी है कि तीनों विधायकों को 3 महीने तक कोलकाता (Kolkata) में ही रहना होगा. इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा. ये तीनों पिछले दिनों 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पकड़े गये थे. उसके बाद से ही ये तीनों न्यायिक हिरासत में थे.

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कोलकाता में 49 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीन कांग्रेस विधायक सहित पांच लोगों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई. कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की बेंच में मामले की सुनवाई की. हालांकि इस मामले में आईपीसी की धारा 467 भी जोड़ी गई है. जिससे विधायकों की परेशानी बढ़ गयी है. विधायकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पक्ष रखा. उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने का आवेदन किया है.

झारखंड से कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी सहित पांच लोगों को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पांचला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर उनकी गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अब सीआईडी मामले की जांच कर रही है. मामले में सीआईडी की टीम सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली, ओड़िशा, असम और झारखंड में भी जांच अभियान चला रही है.

Last Updated : Aug 17, 2022, 4:54 PM IST
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