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जेपीएससी पीटी परीक्षा में अधिक अंक लाने पर भी फेल, हाई कोर्ट में जेपीएससी ने कहा ओएमआर शीट भरने में अभ्यर्थी ने की गलती - रांची की खबर

जेपीएससी पीटी परीक्षा रिजल्ट में अधिक अंक आने के बावजूद फेल किए जाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 13 जनवरी को सुनवाई के लिए अगली तिथी निर्धारित की है.

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Published : Jan 6, 2022, 9:13 PM IST

रांची: सातवीं से दसवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रिजल्ट में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को फेल कर दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में जेपीएससी की तरफ से जवाब पेश किया गया जिसमें कहा गया कि प्रार्थी के द्वारा ओएमआर शीट सही से नहीं भरे होने की वजह से फेल कर दिया गया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 13 जनवरी को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें- जेपीएससी की लापरवाही! तीन साल पहले नौकरी के लिए किया था आवेदन, आज भी रिजल्ट के इंतजार में हैं हजारों युवा

क्या है पूरा मामला

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में उन्हें आयोग के द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स घोषित किया गया है उससे अधिक अंक उन्हें प्राप्त है. उसके बावजूद भी जेपीएससी ने उन्हें फेल कर दिया है. झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब दायर किया. जेपीएससी की तरफ से अदालत को जानकारी दी कि प्रार्थी ने पीटी परीक्षा की ओएमआर शीट को सही से नहीं भरा है. जिसके कारण से उनकी कॉपी की जांच नहीं की गई और प्रार्थी का रिजल्ट नहीं निकाला गया.

अधिक अंक मिलने के बाद भी फेल
बता दें कि याचिकाकर्ता अदिति ईशा तिर्की एवं अन्य ने सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में परीक्षा दी थी. जिसमें अधिक अंक होने के बावजूद भी उन्हें पीटी परीक्षा में पास नहीं किया गया. उसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

रांची: सातवीं से दसवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रिजल्ट में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को फेल कर दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में जेपीएससी की तरफ से जवाब पेश किया गया जिसमें कहा गया कि प्रार्थी के द्वारा ओएमआर शीट सही से नहीं भरे होने की वजह से फेल कर दिया गया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 13 जनवरी को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें- जेपीएससी की लापरवाही! तीन साल पहले नौकरी के लिए किया था आवेदन, आज भी रिजल्ट के इंतजार में हैं हजारों युवा

क्या है पूरा मामला

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में उन्हें आयोग के द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स घोषित किया गया है उससे अधिक अंक उन्हें प्राप्त है. उसके बावजूद भी जेपीएससी ने उन्हें फेल कर दिया है. झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब दायर किया. जेपीएससी की तरफ से अदालत को जानकारी दी कि प्रार्थी ने पीटी परीक्षा की ओएमआर शीट को सही से नहीं भरा है. जिसके कारण से उनकी कॉपी की जांच नहीं की गई और प्रार्थी का रिजल्ट नहीं निकाला गया.

अधिक अंक मिलने के बाद भी फेल
बता दें कि याचिकाकर्ता अदिति ईशा तिर्की एवं अन्य ने सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में परीक्षा दी थी. जिसमें अधिक अंक होने के बावजूद भी उन्हें पीटी परीक्षा में पास नहीं किया गया. उसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

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