रांची: सूची 621 में झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नाम शामिल हैं. हालांकि वैसे पदाधिकारी जो वरीयता और वरीयता सूची प्रारूप में अंकित तथ्यों के संबंध में ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है. बुधवार देर शाम जारी हुई अधिसूचना के अनुसार वैसे अधिकारी पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति एक महीने के अंदर विभाग को दे सकते हैं. उनसे प्राप्त आपत्ति पर विचार कर विभाग वरीयता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन करेगा.
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट लिखा है कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा सीधी भर्ती प्रथम से लेकर चतुर्थ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा और सीधी भर्ती पंचम बैच के माध्यम से सलेक्टेड और अपॉइंटेड झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों की वरीयता निर्धारण का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था. झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली 2015 के नियम 23 और झारखंड प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जमा किए गए आवेदन और लॉ डिपार्टमेंट से परामर्श के बाद उन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सलेक्टेड और अपॉइंटेड झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की प्रोविजनल सीनियरिटी लिस्ट का प्रकाशन किया गया है.