रांची: प्रोजेक्ट भवन में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य सरकार ने शादी विवाह में पांच सौ लोग शामिल होंगे. रविवार की बंदी से राहत देते हुए राज्य सरकार ने समय की बाध्यता खत्म कर दी गई है. छठ को लेकर सरकार ने तालाब एवं छट घाटों पर भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा. आपदा प्रबंधन की बैठक में लिए गये निर्णय की जानकारी स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई. बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद थे. प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में रविवार को अन्य दिनों की तरह छूट दी गई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने कोविड के तहत लगाए गए कई प्रतिबंध पर से राहत दी है. स्वास्थ्य एवं आपदा विभाग के सचिव बन्ना गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब शादी समारोह में 500 लोग शामिल हो सकेंगे.
आपदा प्रबंधन की बैठक में ये लिए गए हैं निर्णय
- आउटडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा
- इनडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों या हॉल के 50% क्षमता, दोनों में से जो कम हो, से व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा
- 500 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर संबंधित उपायुक्त या उनके द्वारा नामित पदाधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी मेला/जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेगी
- रविवार को सामान्य दिनों की तरह दुकानें खोलने की अनुमति होगी
- दुकान, सिनेमा, क्लब सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं
- 10वीं और उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी
- आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, परंतु संबंधित सेविका और सहायिका का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा
- खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई
- पिछले वर्ष की तर्ज पर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कोविड गाइडलाइन और पिछले वर्ष की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा
- दुर्गापूजा की तर्ज पर कालीपूजा, चित्रगुप्त पूजा के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई
- खेल-कूद की गतिविधियों में स्टेडियम के क्षमता के 50% दर्शकों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई. स्टेडियम में दर्शकों के लिए खाने पीने की अनुमति नहीं होगी
- सभी सार्वजनिक स्थल पर सदैव मास्क पहनना अनिवार्य होगा
- आदेश के उल्लंघन की परिस्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी