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Ankita Murder Case, झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, डीजीपी से मांगा जवाब - दुमका अंकिता हत्याकांड

झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका अंकिता हत्याकांड पर स्वतः संज्ञान ले लिया है. कोर्ट ने मामले में डीजीपी से जवाब मांगा है. मामले की विस्तृत सुनवाई जवाब आने के बाद की जाएगी

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Published : Aug 30, 2022, 1:33 PM IST

Updated : Sep 3, 2022, 1:26 PM IST

रांचीः दुमका अंकिता हत्याकांड मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है(suo motu cognizance in Ankita Murder Case). महाधिवक्ता राजीव रंजन को बुलाया गया. अदालत ने झारखंड सरकार के गृह सचिव और पुलिस प्रमुख डीजीपी को अदालत में तलब किया. महाधिवक्ता को कहा कि आप गृह सचिव और डीजीपी को 12 बजे बुलाएं. महाधिवक्ता ने अदालत के आदेश के आलोक में दोनों अधिकारी को अदालत में हाजिर होने को कहा.

कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी अदालत में उपस्थित हुए. गृह सचिव के अवकाश पर होने के कारण उनके अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए. अदालत ने डीजीपी से पूछा कि पीड़िता के परिजन को क्या पर्याप्त सुरक्षा दी गई है. क्या-क्या सुरक्षा प्रदान की गई है. अब तक ऐसे मामले से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. उनके परिजन को क्या सुविधा दी गई है. मामले में अब तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही इस संबंध में अदालत ने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की बात भी कही है.

जानकारी देते अधिवक्ता

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में डबल बेंच के बैठने के पश्चात संज्ञान लिया. स्थानीय मीडिया में आई खबरों के आधार पर इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया गया है. मामले की विस्तृत सुनवाई सरकार के जवाब आने के बाद होगी.

रांचीः दुमका अंकिता हत्याकांड मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है(suo motu cognizance in Ankita Murder Case). महाधिवक्ता राजीव रंजन को बुलाया गया. अदालत ने झारखंड सरकार के गृह सचिव और पुलिस प्रमुख डीजीपी को अदालत में तलब किया. महाधिवक्ता को कहा कि आप गृह सचिव और डीजीपी को 12 बजे बुलाएं. महाधिवक्ता ने अदालत के आदेश के आलोक में दोनों अधिकारी को अदालत में हाजिर होने को कहा.

कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी अदालत में उपस्थित हुए. गृह सचिव के अवकाश पर होने के कारण उनके अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए. अदालत ने डीजीपी से पूछा कि पीड़िता के परिजन को क्या पर्याप्त सुरक्षा दी गई है. क्या-क्या सुरक्षा प्रदान की गई है. अब तक ऐसे मामले से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. उनके परिजन को क्या सुविधा दी गई है. मामले में अब तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही इस संबंध में अदालत ने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की बात भी कही है.

जानकारी देते अधिवक्ता

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में डबल बेंच के बैठने के पश्चात संज्ञान लिया. स्थानीय मीडिया में आई खबरों के आधार पर इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया गया है. मामले की विस्तृत सुनवाई सरकार के जवाब आने के बाद होगी.

Last Updated : Sep 3, 2022, 1:26 PM IST
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