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झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा- रुपेश की मौत मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी जाए, बताए राज्य सरकार

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Published : May 9, 2022, 10:08 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से रुपेश हत्याकांड की जांच रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने पूछा है कि मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को क्यों नहीं दिया जाए. इसपर विस्तृत जवाब दें.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे की हत्या हुई थी. इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा है कि मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को क्यों नहीं दिया जाए. इसपर विस्तृत जवाब दें. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़ेंःरूपेश हत्याकांड से जोड़कर शेयर किया जा रहा यूपी और पैराग्वे का वीडियो, 100 लोगों पर हुई कार्रवाई

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके. अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिस एजेंसी से जांच कराई जा रही है, वह एजेंसी सही से जांच नहीं कर सकती है. वहीं, सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच चल रही है. इसपर अदालत ने जांच की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि फरवरी माह में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी. इसमें रुपेश पांडे की पिटाई से मौत हो गई थी. इस घटना के बाद दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया था. हालांकि, इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. स्थानीय लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बाधित करने का आदेश जारी किया था. उसके बाद यह मामला चर्चित हुआ. इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है.

रांचीः हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे की हत्या हुई थी. इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा है कि मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को क्यों नहीं दिया जाए. इसपर विस्तृत जवाब दें. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई है.

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झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके. अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिस एजेंसी से जांच कराई जा रही है, वह एजेंसी सही से जांच नहीं कर सकती है. वहीं, सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच चल रही है. इसपर अदालत ने जांच की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि फरवरी माह में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी. इसमें रुपेश पांडे की पिटाई से मौत हो गई थी. इस घटना के बाद दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया था. हालांकि, इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. स्थानीय लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बाधित करने का आदेश जारी किया था. उसके बाद यह मामला चर्चित हुआ. इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है.

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