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झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला, लोहार जाति को नहीं मिलेगा एसटी का दर्जा

Jharkhand High Court ने लोहार जाति को एसटी जाति में शामिल करने की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने झारखंड सरकार के फैसले को सही ठहराया है.

Jharkhand High Court
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Published : Aug 16, 2022, 10:46 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट (Jharkhand High Court)ने यह माना कि राज्य में लोहार जाति (lohar caste) ओबीसी की श्रेणी में ही शामिल रहेगी. उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया जा सकता है. प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा लोहार जाति को एसटी में शामिल करने की दलील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है.

झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) में मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड सरकार के उस फैसले को सही बताया जिसमें अगस्त 2019 में लोहार जाति (lohar caste) को एसटी की श्रेणी से बाहर करते हुए ओबीसी में शामिल किया गया है. इस आदेश के साथ ही अदालत ने लोहार जाति (lohar caste) को एसटी में शामिल करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी. इस संबंध में दशरथ प्रसाद ने याचिका दायर की थी.

याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने लोहार जाति (lohar caste)को एसटी की श्रेणी से अलग करते हुए ओबीसी में शामिल कर दिया है. पहले लोहार जाति(lohar caste) एसटी में थी. सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. अदालत ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी. अदालत ने अपने आदेश में माना कि लोहार जाति ओबीसी श्रेणी के ही माने जाएंगे.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट (Jharkhand High Court)ने यह माना कि राज्य में लोहार जाति (lohar caste) ओबीसी की श्रेणी में ही शामिल रहेगी. उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया जा सकता है. प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा लोहार जाति को एसटी में शामिल करने की दलील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है.

झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) में मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड सरकार के उस फैसले को सही बताया जिसमें अगस्त 2019 में लोहार जाति (lohar caste) को एसटी की श्रेणी से बाहर करते हुए ओबीसी में शामिल किया गया है. इस आदेश के साथ ही अदालत ने लोहार जाति (lohar caste) को एसटी में शामिल करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी. इस संबंध में दशरथ प्रसाद ने याचिका दायर की थी.

याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने लोहार जाति (lohar caste)को एसटी की श्रेणी से अलग करते हुए ओबीसी में शामिल कर दिया है. पहले लोहार जाति(lohar caste) एसटी में थी. सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. अदालत ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी. अदालत ने अपने आदेश में माना कि लोहार जाति ओबीसी श्रेणी के ही माने जाएंगे.

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