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गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड: आरोपी संतोष पांडेय की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

झारखंड हाई कोर्ट ने गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्या में शामिल सजायाफ्ता संतोष पांडेय की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. 2 जून 2015 में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्या हजारीबाग कोर्ट परिसर में गोली मारकर की गई थी.

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Published : Mar 10, 2022, 9:30 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्या में शामिल सजायाफ्ता संतोष पांडेय को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अपील पर आगे भी सुनवाई की जाएगी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और संजय प्रसाद की अदालत में संतोष पांडे की अपील याचिका पर सुनवाई हुई थी.

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2 जून 2015 को हुई थी हत्या:
बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में सजा काट रहे गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव को 2 जून 2015 को हजारीबाग कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था. जहां 10 बजे दिन में कोर्ट परिसर में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में श्रीवास्तव के दो सहयोगी मोहम्मद कलाम और ज्ञासउद्दीन खान भी मारे गए थे. उसी मामले में हजारीबाग सिविल कोर्ट ने 22 दिसंबर 2020 को उन्हें एवं अन्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.उसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्या में शामिल सजायाफ्ता संतोष पांडेय को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अपील पर आगे भी सुनवाई की जाएगी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और संजय प्रसाद की अदालत में संतोष पांडे की अपील याचिका पर सुनवाई हुई थी.

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2 जून 2015 को हुई थी हत्या:
बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में सजा काट रहे गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव को 2 जून 2015 को हजारीबाग कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था. जहां 10 बजे दिन में कोर्ट परिसर में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में श्रीवास्तव के दो सहयोगी मोहम्मद कलाम और ज्ञासउद्दीन खान भी मारे गए थे. उसी मामले में हजारीबाग सिविल कोर्ट ने 22 दिसंबर 2020 को उन्हें एवं अन्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.उसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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