रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में अलकतरा घोटाला के जांच के क्रम में होटल कौशल्या हेरिटेज में जो ईडी द्वारा जब्ती के आदेश दिए गए थे, उस आदेश को चुनैती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में ईडी के आदेश को निरस्त कर दिया. इस संबंध में मेसर्स कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की ओर से ईडी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी.
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मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अलकतरा घोटाला मामले में ईडी ने जांच के दौरान कंपनी के संपत्ति को औपबंधिक जब्ती करने का आदेश जारी कर दिया, जो गलत है. क्योंकि ईडी ने बिना प्रक्रिया का पालन किए ही ऐसा किया है. इसलिए ईडी के आदेश को रद्द किया जाए.
1.08 करोड़ का घोटाला
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में कंपनी को राहत देते हुए कौशल्या हेरिटेज की जब्ती के आदेश को रद्द कर दिया है. कंपनी पर आरोप है कि अलकतरा के 26 फर्जी बिल जमा किए गए थे. इनमें 1.08 करोड़ का घोटाला हुआ है.