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आईएएस पूजा सिंघल मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को पार्टी बनाने का दिया निर्देश, 24 मई को होगी अगली सुनवाई - रांची न्यूज

आईएएस पूजा सिंघल मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीबीआई को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही ईडी की ओर से दायर शपथ पत्र पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अलगी सुनवाई 24 मई को होगी.

Jharkhand High Court
आईएएस पूजा सिंघल मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को पार्टी बनाने का दिया निर्देश
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Published : May 19, 2022, 4:16 PM IST

Updated : May 19, 2022, 4:39 PM IST

रांचीः आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी की ओर से इस मामले में शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी गई है, जिसपर अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है. वहीं, अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता को सीबीआई को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी.

यह भी पढ़ेंःआईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सीबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले में सीबीआई के अधिवक्ता को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है. ईडी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ईडी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. भ्रष्टाचार के मामले में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो काफी प्रभावशाली हैं. इस स्थिति में राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी से जांच संभव नहीं है. इसलिए मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की जरूरत है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि पूर्व में सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं. इसके बाद प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में इस मामले में जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. इस जनहित याचिका को भी ईडी के साथ संलग्न कर दें. प्रार्थी के आग्रह पर अदालत ने उस याचिका को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे ने पूजा सिंघल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच सीबीआई से कराने को लेकर याचिका दायर की है.

रांचीः आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी की ओर से इस मामले में शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी गई है, जिसपर अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है. वहीं, अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता को सीबीआई को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी.

यह भी पढ़ेंःआईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सीबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले में सीबीआई के अधिवक्ता को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है. ईडी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ईडी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. भ्रष्टाचार के मामले में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो काफी प्रभावशाली हैं. इस स्थिति में राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी से जांच संभव नहीं है. इसलिए मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की जरूरत है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि पूर्व में सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं. इसके बाद प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में इस मामले में जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. इस जनहित याचिका को भी ईडी के साथ संलग्न कर दें. प्रार्थी के आग्रह पर अदालत ने उस याचिका को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे ने पूजा सिंघल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच सीबीआई से कराने को लेकर याचिका दायर की है.

Last Updated : May 19, 2022, 4:39 PM IST
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