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Jharkhand High Court: नए भवन के निर्माण कार्य पर सरकार को अद्यतन जानकारी पेश करने का निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के नए भवन के निर्माण कार्य पर सरकार को अद्यतन जानकारी पेश करने का निर्देश. गुरुवार को सरकार की ओर से हाई कोर्ट को ये जानकारी दी गयी कि झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण कार्य फिर से आरंभ कर दिया गया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Nov 25, 2021, 9:17 PM IST

Updated : Nov 25, 2021, 10:11 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के नए भवन निर्माण के रुके हुए कार्य को फिर से एक बार प्रारंभ कर दिया गया है. अब शीघ्र ही झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का निर्माण (New Building Construction) पूर्ण कर लिया जाएगा. काफी दिनों से रुका हुआ यह कार्य आखिरकार प्रारंभ हो गया है. इसकी जानकारी महाधिवक्ता ने मामले की सुनवाई कर रही डबल बेंच को दी. जिस पर पर अदालत ने खुशी जाहिर की. राज्य सरकार को प्रारंभ किए गए कार्यों का अद्यतन जानकारी अदालत में 16 दिसंबर से पूर्व पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

इसे भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण पर अदालत नाराज, कहा- रोड़ा डालने वाले मंत्री हों या अधिकारी सब पर होगी कार्रवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगड़ा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुयी. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ-पत्र के माध्यम से जवाब पेश किया गया. महाधिवक्ता ने जवाब के माध्यम से अदालत को बताया कि हाई कोर्ट नए भवन निर्माण के कार्य प्रारंभ हो गया है, शीघ्र ही बचे हुए निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे. जिस पर अदालत ने खुश व्यक्त की और शीघ्र कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया.

जानकारी देते अधिवक्ता

अदालत ने राज्य सरकार को 16 दिसंबर से पूर्व कार्य की अद्यतन जानकारी (Updated Report) भी पेश करने को कहा है. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को कई बार बचे हुए निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया था. उसके बाद अंततः यह निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है. अब देखना अहम होगा कि अब कितने दिनों में यह कार्य पूरा होता है. नए हाई कोर्ट भवन (New High Court Building) में मामले पर कब से सुनवाई शुरू होगी.

पूर्व में हाई कोर्ट नए भवन निर्माण के कार्य कर रहे कंपनी पर पैसे के गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था. हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने मामले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. मामले की जांच भी प्रारंभ हो गयी है. इस बीच नए हाई कोर्ट भवन निर्माण का कार्य बंद हो गया था. राज्य सरकार ने पूर्व में काम कर रही कंपनी को हटा दिया था. इसके बाद में फिर से हाई कोर्ट के आदेश पर नयी कंपनी को कार्य दिया गया है. काफी दिनों के बाद फिर से नए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के नए भवन निर्माण के रुके हुए कार्य को फिर से एक बार प्रारंभ कर दिया गया है. अब शीघ्र ही झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का निर्माण (New Building Construction) पूर्ण कर लिया जाएगा. काफी दिनों से रुका हुआ यह कार्य आखिरकार प्रारंभ हो गया है. इसकी जानकारी महाधिवक्ता ने मामले की सुनवाई कर रही डबल बेंच को दी. जिस पर पर अदालत ने खुशी जाहिर की. राज्य सरकार को प्रारंभ किए गए कार्यों का अद्यतन जानकारी अदालत में 16 दिसंबर से पूर्व पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

इसे भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण पर अदालत नाराज, कहा- रोड़ा डालने वाले मंत्री हों या अधिकारी सब पर होगी कार्रवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगड़ा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुयी. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ-पत्र के माध्यम से जवाब पेश किया गया. महाधिवक्ता ने जवाब के माध्यम से अदालत को बताया कि हाई कोर्ट नए भवन निर्माण के कार्य प्रारंभ हो गया है, शीघ्र ही बचे हुए निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे. जिस पर अदालत ने खुश व्यक्त की और शीघ्र कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया.

जानकारी देते अधिवक्ता

अदालत ने राज्य सरकार को 16 दिसंबर से पूर्व कार्य की अद्यतन जानकारी (Updated Report) भी पेश करने को कहा है. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को कई बार बचे हुए निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया था. उसके बाद अंततः यह निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है. अब देखना अहम होगा कि अब कितने दिनों में यह कार्य पूरा होता है. नए हाई कोर्ट भवन (New High Court Building) में मामले पर कब से सुनवाई शुरू होगी.

पूर्व में हाई कोर्ट नए भवन निर्माण के कार्य कर रहे कंपनी पर पैसे के गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था. हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने मामले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. मामले की जांच भी प्रारंभ हो गयी है. इस बीच नए हाई कोर्ट भवन निर्माण का कार्य बंद हो गया था. राज्य सरकार ने पूर्व में काम कर रही कंपनी को हटा दिया था. इसके बाद में फिर से हाई कोर्ट के आदेश पर नयी कंपनी को कार्य दिया गया है. काफी दिनों के बाद फिर से नए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है.

Last Updated : Nov 25, 2021, 10:11 PM IST
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