ETV Bharat / city

अफीम तस्करी के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने दी जमानत

अफीम तस्करी करवाने के आरोपी कामेश्वर साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. बता दें कि निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत दी है.

Jharkhand High Court gets bail for opium smuggling accused, news of Jharkhand High Court, news of opium smuggling in jharkhand, अफीम तस्करी के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत, झारखंड हाई कोर्ट की खबरें, झारखंड में अफीम तस्करी की खबरें
झारखंड हाई कोर्ट
author img

By

Published : Jul 29, 2020, 10:23 PM IST

रांची: अफीम तस्करी करवाने के आरोपी कामेश्वर साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राहत देते हुए उसकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. उसे 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिरी लगाने के शर्त पर जमानत दी गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार

कोर्ट से राहत
न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में अफीम तस्करी के आरोपी कामेश्वर साव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को राहत दी है. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कामेश्वर साव को उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और उसे सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत की सुविधा देने को कहा है.

ये भी पढ़ें- गोपाल जी तिवारी मामला: एसीबी ने किया अधिवक्ता राजीव कुमार का बयान दर्ज

अफीम तस्करी का आरोप
बता दें कि दोनों पर अफीम तस्करी के आरोप हैं. उसी मामले में उस पर हजारीबाग मुफस्सिल थाना में केस दर्ज किया गया था. वह 2019 से जेल में है. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत दी है.

रांची: अफीम तस्करी करवाने के आरोपी कामेश्वर साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राहत देते हुए उसकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. उसे 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिरी लगाने के शर्त पर जमानत दी गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार

कोर्ट से राहत
न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में अफीम तस्करी के आरोपी कामेश्वर साव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को राहत दी है. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कामेश्वर साव को उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और उसे सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत की सुविधा देने को कहा है.

ये भी पढ़ें- गोपाल जी तिवारी मामला: एसीबी ने किया अधिवक्ता राजीव कुमार का बयान दर्ज

अफीम तस्करी का आरोप
बता दें कि दोनों पर अफीम तस्करी के आरोप हैं. उसी मामले में उस पर हजारीबाग मुफस्सिल थाना में केस दर्ज किया गया था. वह 2019 से जेल में है. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत दी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.