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पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी को अगले आदेश तक राहत, हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

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Published : Oct 21, 2021, 6:54 PM IST

Updated : Oct 21, 2021, 7:01 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी को अगले आदेश तक राहत दिया है. गुरुवार को सुनवाई के बाद अदालत ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है.

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झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के जमीन विवाद मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. पूनम पांडे की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है. जिसमें सुनवाई चल रही है फिर भी अधिकारी की ओर से उनको परेशान किया जा रहा है. उन्होंने अदालत से अंतरिम राहत की गुहार लगाई. जिस पर अदालत ने पूनम पांडे पर 20 दिसंबर तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें- जमीन विवाद मामलाः पूर्व डीजीपी की पत्नी ने की अंतरिम राहत बढ़ाने की मांग, हाई कोर्ट ने मांगा आवेदन


झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. पूनम पांडे के अधिवक्ता की ओर से अदालत को एक आवेदन के साथ जानकारी दी गई कि जमीन विवाद से संबंधित मामला न्यायालय में चल रहा है. पूर्व में न्यायालय के द्वारा जो अंतरिम राहत उन्हें दी गई थी, उसकी अवधि समाप्त हो गई है. अधिकारी की ओर से उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है. इसलिए उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि अदालत के द्वारा दिए गए पूर्व में अंतरिम राहत की अवधि को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी जाए.

जानकारी देते अधिवक्ता

हाई कोर्ट ने उनके आग्रह और आवेदन को देखने के बाद सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद अंतरिम राहत की अवधि को 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी ने जो चामा मौजा में जमीन खरीदी है. उस जमीन की जमाबंदी को रद्द करने के लिए उन्हें नोटिस दी गई है. उसी नोटिस को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को राहत देते हुए सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

रांचीः पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के जमीन विवाद मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. पूनम पांडे की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है. जिसमें सुनवाई चल रही है फिर भी अधिकारी की ओर से उनको परेशान किया जा रहा है. उन्होंने अदालत से अंतरिम राहत की गुहार लगाई. जिस पर अदालत ने पूनम पांडे पर 20 दिसंबर तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. पूनम पांडे के अधिवक्ता की ओर से अदालत को एक आवेदन के साथ जानकारी दी गई कि जमीन विवाद से संबंधित मामला न्यायालय में चल रहा है. पूर्व में न्यायालय के द्वारा जो अंतरिम राहत उन्हें दी गई थी, उसकी अवधि समाप्त हो गई है. अधिकारी की ओर से उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है. इसलिए उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि अदालत के द्वारा दिए गए पूर्व में अंतरिम राहत की अवधि को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी जाए.

जानकारी देते अधिवक्ता

हाई कोर्ट ने उनके आग्रह और आवेदन को देखने के बाद सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद अंतरिम राहत की अवधि को 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी ने जो चामा मौजा में जमीन खरीदी है. उस जमीन की जमाबंदी को रद्द करने के लिए उन्हें नोटिस दी गई है. उसी नोटिस को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को राहत देते हुए सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

Last Updated : Oct 21, 2021, 7:01 PM IST
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