रांचीः गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के मामले में हाईकोर्ट से फैसला आ गया है. झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद की पत्नी को बड़ी राहत देते हुए उन पर दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द कर दिया है.
क्या था मामला
अनामिका गौतम ने जमीन खरीद के मामले में देवघर के डीसी कार्यालय में जो कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगाने और उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाया गया है उसे निरस्त करने की मांग की थी. इसे लेकर 2 क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई की. इससे पहले सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी फैसले को आज सुनाते हुए सांसद की पत्नी पर दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द कर दिया गया.
ये भी पढ़ें-कोरोना संकटः पीएम मोदी की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए सीएम सोरेन, इन जिलों में सख्ती बरतने के दिए संकेत
सांसद की पत्नी ने कंपनी 'ऑल इंडिया एंटरटेनमेंट' की ओर से देवघर के एलोकेशी धाम में जमीन खरीदी थी. जमीन खरीदने के खिलाफ देवघर के ही विष्णुकांत झा और किरण सिंह ने डीसी के पास रजिस्ट्री रद्द करने की मांग को लेकर आवेदन दिया था. इसके साथ ही इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी.
सांसद की पत्नी ने उसी आपराधिक आरोप को निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण कर फैसला सुरक्षित रखा था जिसे सुनाते हुए आज उन पर दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द कर दिया गया.