ETV Bharat / city

अफीम तस्करी के आरोपी को जमानत देने से हाई कोर्ट ने किया इनकार, याचिका खारिज - रांची में अफीम तस्कर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 30 एकड़ खेत में अफीम की खेती और व्यवसायिक तौर पर तस्करी करने के आरोपी नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

jharkhand-high-court
झारखंड हाई कोर्ट
author img

By

Published : Dec 2, 2020, 10:26 PM IST

रांची: व्यवसायिक स्तर पर अफीम की खेती और तस्करी करने के आरोपी पलामू के मनातू के नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

देखिए पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 30 एकड़ खेत में अफीम की खेती और व्यवसायिक तौर पर तस्करी करने के आरोपी नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

ये भी पढे़ं: Pfizer-BioNTech की कोविड वैक्सीन को मिली यूके की मंजूरी

बता दें कि पलामू के मनातू थाना के मिथिलेश तुरी और नरेश सिंह पर अफीम की खेती व्यवसायिक तौर पर तस्करी के मामले में केस दर्ज किए गए हैं. उसी मामले में उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी.

रांची: व्यवसायिक स्तर पर अफीम की खेती और तस्करी करने के आरोपी पलामू के मनातू के नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

देखिए पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 30 एकड़ खेत में अफीम की खेती और व्यवसायिक तौर पर तस्करी करने के आरोपी नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

ये भी पढे़ं: Pfizer-BioNTech की कोविड वैक्सीन को मिली यूके की मंजूरी

बता दें कि पलामू के मनातू थाना के मिथिलेश तुरी और नरेश सिंह पर अफीम की खेती व्यवसायिक तौर पर तस्करी के मामले में केस दर्ज किए गए हैं. उसी मामले में उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.