रांचीः कोविड-19 की महत्वपूर्ण दवा में से एक रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले (Remdesivir black marketing case) में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की जांच पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारी को जांच में तेजी लाने का आदेश दिया है. साथ ही जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में साप्ताहिक पेश करने को कहा है. अदालत ने यह भी कहा है कि, मामले में किसी भी तरह का निर्णय लेने से पूर्व अदालत को जानकारी अवश्य दें. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कोविड-19 से संबंधित के महत्वपूर्ण दवा में से एक रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जांच की बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी (SIT) के अधिकारी उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को जानकारी देते हुए बताया कि मामले में जांच प्रगति पर है. जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच में तेजी लाने को कहा है, साथ ही उन्हें जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में साप्ताहिक पेश करने को कहा है. अदालत ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले हाई कोर्ट को अवश्य जानकारी दें. इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है.
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कोविड-19 की दूसरी लहर में रेमडेसिविर की जमकर कालाबाजारी की गई. जिस पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जांच का आदेश दिया. उसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की धीमी रफ्तार पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच में तेजी लाने का आदेश एसआईटी के अधिकारियों को दिया है.
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राजधानी रांची में रेमडेसिविर की कालाबाजरी धड़ल्ले से जारी की शिकायतें मिल रही थी. जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इसी के तहत पुलिस ने राजीव सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी राजीव के पास से रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, पीपीई किट बरामद किया गया. इसे बाद मामला बढ़ा, जांच शुरू हुई उसके बाद लगातार शिकायतों पर झारखंड हाई कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया.