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हाई कोर्ट में केस दायर करने के लिए ड्रॉप बॉक्स और ई फाइलिंग की व्यवस्था समाप्त, पहले की व्यवस्था लागू

झारखंड हाई कोर्ट ने केस फाइलिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया है. अदालत ने ड्रॅापबाॅक्स और ई फाईलिंग की व्यवस्था खत्म करने को लेकर निर्देश जारी कर दिया है. अब फिर से केस फाइलिंग की प्रक्रिया पुरानी व्यवस्था के तहत हो सकेगी.

Drop box and e-filing system ended
झारखंड हाईकोर्ट ने केस फाईलिंग की प्रक्रिया में किए बदलाव
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Published : Mar 22, 2022, 8:39 PM IST

रांची: कोविड संक्रमण से बचाव के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने केस फाइलिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया था. जिसके तहत केस दायर करने के लिए ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था शुरू की गई थी. इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश एसएन प्रसाद और न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई.

इसे भी पढे:राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर झारखंड हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सियासी दलों ने कहा- दोषियों पर कार्रवाई करे सरकार

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि अब कोविड-19 का संक्रमण लगभग खत्म हो गया है. इसलिए केस फाइलिंग को सुलभ बनाने हेतु ड्रॉप बॉक्स और ई-फाइलिंग की व्यवस्था को समाप्त कर दी जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अब ड्रॉप बॉक्स और ई फाईलिंग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और पहले की तरह ही व्यवस्था को बहाल करने का निर्देश दिया गया है.

अधिवक्ता धीरज कुमार

कोरोना संक्रमण को देखते हुए केस दायर करने के लिए ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था की गई थी. जिसके लिए हाई कोर्ट के मेन गेट पर एक ड्रॉप बॉक्स लगा दिया गया था. जिसमें अधिवक्ता क्लर्क केस फाइलिंग की कॉपी डालते थे. वह कॉपी दूसरे दिन हाई कोर्ट कार्यालय जाती थी. उसके बाद फिर उसमें नंबर दी जाती थी. उसके बाद उस पर सुनवाई होती थी. जिसमें काफी समय लग जाता था. अब संक्रमण कम हो गया है. इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है. साथ ही एफीडेफिट की अवधि को एक सप्ताह से अधिक कर दिया गया है. अब केस फाइलींग की प्रक्रिया पहले की तरह ही सूचारू होगी.

रांची: कोविड संक्रमण से बचाव के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने केस फाइलिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया था. जिसके तहत केस दायर करने के लिए ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था शुरू की गई थी. इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश एसएन प्रसाद और न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई.

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मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि अब कोविड-19 का संक्रमण लगभग खत्म हो गया है. इसलिए केस फाइलिंग को सुलभ बनाने हेतु ड्रॉप बॉक्स और ई-फाइलिंग की व्यवस्था को समाप्त कर दी जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अब ड्रॉप बॉक्स और ई फाईलिंग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और पहले की तरह ही व्यवस्था को बहाल करने का निर्देश दिया गया है.

अधिवक्ता धीरज कुमार

कोरोना संक्रमण को देखते हुए केस दायर करने के लिए ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था की गई थी. जिसके लिए हाई कोर्ट के मेन गेट पर एक ड्रॉप बॉक्स लगा दिया गया था. जिसमें अधिवक्ता क्लर्क केस फाइलिंग की कॉपी डालते थे. वह कॉपी दूसरे दिन हाई कोर्ट कार्यालय जाती थी. उसके बाद फिर उसमें नंबर दी जाती थी. उसके बाद उस पर सुनवाई होती थी. जिसमें काफी समय लग जाता था. अब संक्रमण कम हो गया है. इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है. साथ ही एफीडेफिट की अवधि को एक सप्ताह से अधिक कर दिया गया है. अब केस फाइलींग की प्रक्रिया पहले की तरह ही सूचारू होगी.

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