रांची: प्रदेश में अब राशन कार्डधारी को अनाज न मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे. खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग ने इस बारे में नियमावली बना ली है. आधिकारिक सूत्रों की माने तो कैबिनेट में इसे स्वीकृति के लिए रखा जाएगा.
इस नियमावली में यह प्रावधान है कि कोई भी लाभुक निर्धारित समय अवधि में खाद्यान्न न मिलने या कम खाद्यान्न मिलने की स्थिति में नोडल पदाधिकारी के माध्यम से या सीधा लिखित आवेदन देकर शिकायत कर सकते हैं.
वहीं एडिशनल कलेक्टर सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों से जुड़े शिकायतों का निवारण करेंगे. इसके साथ ही लाभुक को खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान और दोषियों के विरूद्ध अर्थदंड लगाने का आदेश देंगे. नियम के अनुसार जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को 30 दिन के अंदर कंप्लेन का निवारण करना है.
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विषम परिस्थिति में उपायुक्त से एक महीने का अवधि विस्तार भी लिया जा सकता है. इसके साथ ही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति 30 दिन के अंदर राज्य खाद्य आयोग में अपील कर सकता है. आयोग में अपील के 60 दिन में निवारण कर लिए जाने का प्रस्ताव भी है. इसके लिए सरकार एक समीकरण बनाई हुई है. जिसके तहत खाद्यान्न दिया जाएगा.