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झारखंड कैबिनेट में 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 5 लाख से ज्यादा के टर्नओवर पर देना होगा टैक्स

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Published : Jun 17, 2020, 8:57 PM IST

झारखंड कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है. राज्य में अब व्यापार, रोजगार और आजीविकाओं के जरिए प्रतिवर्ष 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर करने वालों को टैक्स देना होगा. इसके दायरे में वैसे संस्थान भी आएंगे जो झारखंड जीएसटी के तहत रजिसटर्ड नहीं होंगे. टर्नओवर के हिसाब से टैक्स वसूली का स्लैब बनाया गया है.

झारखंड कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को स्वीकृती दी
अजय सिंह

रांचीः सरकार बनने के बाद से खाली खजाने का हवाला देने वाली हेमंत सरकार ने राजस्व वसूली के लिए कई रास्ते निकाल लिए हैं. हेमंत कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है. सबसे खास बात है कि झारखंड में अब व्यापार, रोजगार और आजीविकाओं के जरिए प्रतिवर्ष 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर करने वालों को टैक्स देना होगा. अबतक सिर्फ नौकरीपेशा लोगों पर प्रोफेसनल टैक्स लगता था.

देखें प्रेस वार्ता

इसके दायरे में वैसे संस्थान भी आएंगे जो झारखंड जीएसटी के तहत रजिसटर्ड नहीं होंगे. टर्नओवर के हिसाब से टैक्स वसूली का स्लैब बनाया गया है. 5 लाख के टर्नओवर तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 5-10 लाख पर एक हजार प्रतिवर्ष, 10-25 लाख पर 1,500 रुपए प्रतिवर्ष, 25-40 लाख पर 2,000 रुपए प्रतिवर्ष और 40 लाख से ज्यादा के टर्नओवर पर 2,500 रुपए टैक्स देना होगा. इससे सरकार को प्रतिवर्ष अनुमानित 30 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा.

पेट्रोल-डीजल और हवाई जहाज का तेल हुआ महंगा

कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल के बेसिक प्राइस पर देय कर यानी वैट में संशोधन को स्वीकृति दी है. वर्तमान में 22 प्रतिशत वैट लगता था या डीजल पर अधिकतम 8.37 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 15 रुपए प्रति लीटर की वसूली होती थी. लेकिन अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने से टैक्स वसूली प्रभावित हो रही थी. इसके मद्देनजर अब 22 प्रतिशत वैट या पेट्रोल पर 17 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर प्रति लीटर 12.50 रुपए में जो भी अधिकतम होगा वसूला जाएगा. कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड में वर्तमान में प्रति लीटर डीजल की कीमत 66.07 रुपए है. अतिरिक्त टैक्स की वजह से इसकी कीमत 66.83 रुपए हो जाएगी. पेट्रोल की कीमत 71.24 से 73.24 रुपए हो जाएगी. सरकार ने हवाई जहाज के इंधन पर लगने वाले टैक्स को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है.

और पढ़ें- एक सीट पर शिबू सोरेन तो दूसरी पर दीपक प्रकाश की जीत तय- हरिनारायण सिंह

कोविड सेस भी वसूलेगी सरकार

कैबिनेट ने झारखंड मिनरल्स बियरिंग लैंड से मिनरल्स निकालने पर कोविड सेस लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है. इसके तहत एक मिट्रिक टन कोयला निकालने पर 10 रुपए एक एमटी आयरन ओर निकालने पर 5 रुपए, बॉक्साइट पर प्रति एमटी 20 रुपए, लाइम स्टोन पर प्रति एमटी 10 रुपए और मैगनीज पर प्रति एमटी 5 रुपए कोविड सेस वसूलेगी. झारखंड में काष्ठ एवं वन उत्पात नियमावली 2004 को निरस्त करते हुए झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली की स्वीकृति दी है. इसके तहत वनक्षेत्र से अयस्क निकालने पर प्रति टन 57 रुपए देने होंगे. साथ ही मार्बल स्टोन, बालू, मोरम और मिट्टी की निकासी पर प्रति मिट्रिक टन 35 रुपए वसूले जाएंगे.

अन्य प्रमुख प्रस्ताव जो किए गए स्वीकृत

झारखंड में अब मुद्रांक शुल्क का भुगतान स्टांप के अलावा अन्य माध्यम से भी हो सकेगा. अब नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई-चालान से भी भुगतान किया जा सकेगा. झारखंड राज्य खाद्य जांच प्रोयगशाला संवर्ग नियमावली 2020 को गठन की स्वीकृति दी गई है. दुमका, हजारीबाग और पलामू में कोविड जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे. झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार नियमावली 2020 को भी स्वीकृति दी गई है. प्राधिकार के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा स्थानीय नगर निकायों में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है.

रांचीः सरकार बनने के बाद से खाली खजाने का हवाला देने वाली हेमंत सरकार ने राजस्व वसूली के लिए कई रास्ते निकाल लिए हैं. हेमंत कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है. सबसे खास बात है कि झारखंड में अब व्यापार, रोजगार और आजीविकाओं के जरिए प्रतिवर्ष 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर करने वालों को टैक्स देना होगा. अबतक सिर्फ नौकरीपेशा लोगों पर प्रोफेसनल टैक्स लगता था.

देखें प्रेस वार्ता

इसके दायरे में वैसे संस्थान भी आएंगे जो झारखंड जीएसटी के तहत रजिसटर्ड नहीं होंगे. टर्नओवर के हिसाब से टैक्स वसूली का स्लैब बनाया गया है. 5 लाख के टर्नओवर तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 5-10 लाख पर एक हजार प्रतिवर्ष, 10-25 लाख पर 1,500 रुपए प्रतिवर्ष, 25-40 लाख पर 2,000 रुपए प्रतिवर्ष और 40 लाख से ज्यादा के टर्नओवर पर 2,500 रुपए टैक्स देना होगा. इससे सरकार को प्रतिवर्ष अनुमानित 30 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा.

पेट्रोल-डीजल और हवाई जहाज का तेल हुआ महंगा

कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल के बेसिक प्राइस पर देय कर यानी वैट में संशोधन को स्वीकृति दी है. वर्तमान में 22 प्रतिशत वैट लगता था या डीजल पर अधिकतम 8.37 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 15 रुपए प्रति लीटर की वसूली होती थी. लेकिन अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने से टैक्स वसूली प्रभावित हो रही थी. इसके मद्देनजर अब 22 प्रतिशत वैट या पेट्रोल पर 17 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर प्रति लीटर 12.50 रुपए में जो भी अधिकतम होगा वसूला जाएगा. कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड में वर्तमान में प्रति लीटर डीजल की कीमत 66.07 रुपए है. अतिरिक्त टैक्स की वजह से इसकी कीमत 66.83 रुपए हो जाएगी. पेट्रोल की कीमत 71.24 से 73.24 रुपए हो जाएगी. सरकार ने हवाई जहाज के इंधन पर लगने वाले टैक्स को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है.

और पढ़ें- एक सीट पर शिबू सोरेन तो दूसरी पर दीपक प्रकाश की जीत तय- हरिनारायण सिंह

कोविड सेस भी वसूलेगी सरकार

कैबिनेट ने झारखंड मिनरल्स बियरिंग लैंड से मिनरल्स निकालने पर कोविड सेस लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है. इसके तहत एक मिट्रिक टन कोयला निकालने पर 10 रुपए एक एमटी आयरन ओर निकालने पर 5 रुपए, बॉक्साइट पर प्रति एमटी 20 रुपए, लाइम स्टोन पर प्रति एमटी 10 रुपए और मैगनीज पर प्रति एमटी 5 रुपए कोविड सेस वसूलेगी. झारखंड में काष्ठ एवं वन उत्पात नियमावली 2004 को निरस्त करते हुए झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली की स्वीकृति दी है. इसके तहत वनक्षेत्र से अयस्क निकालने पर प्रति टन 57 रुपए देने होंगे. साथ ही मार्बल स्टोन, बालू, मोरम और मिट्टी की निकासी पर प्रति मिट्रिक टन 35 रुपए वसूले जाएंगे.

अन्य प्रमुख प्रस्ताव जो किए गए स्वीकृत

झारखंड में अब मुद्रांक शुल्क का भुगतान स्टांप के अलावा अन्य माध्यम से भी हो सकेगा. अब नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई-चालान से भी भुगतान किया जा सकेगा. झारखंड राज्य खाद्य जांच प्रोयगशाला संवर्ग नियमावली 2020 को गठन की स्वीकृति दी गई है. दुमका, हजारीबाग और पलामू में कोविड जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे. झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार नियमावली 2020 को भी स्वीकृति दी गई है. प्राधिकार के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा स्थानीय नगर निकायों में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है.

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