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रांची में महिला की हत्या के आरोप में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास, 2017 में हुआ था मर्डर

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Published : Apr 20, 2022, 8:20 AM IST

रांची जिला व्यवहार न्यायालय में हत्या और छेड़खानी के दो मामलों में सुनवाई हुई. हत्या के मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों को जहां आजीवन कारावास की सजा दी है. वहीं छेड़खानी के मामले में दोषी करार दिए गए बिगू मुंडा को 3 साल की सजा सुनाई है.

रांची: जिला व्यवहार न्यायालय में मंगलवार (19 अप्रैल) को हत्या और छेड़खानी के दो मामलों में सुनवाई हुई. अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने 2017 में लापुंग गांव में सोनी कुमारी की हत्या के मामले में सुनवाई की. पूरे मामले में कोर्ट ने पति राजकुमार महतो, ससुर धनीराम महतो एवं सास बुधन देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत के द्वारा अभियुक्ताें पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोनों पक्षों की बहस पूरी हाेने के बाद 13 अप्रैल को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था.

2017 में हुई थी हत्या: दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सोनी नामक युवती की 2007 में लापुंग गांव निवासी राजकुमार से शादी हुई थी. शादी के दो साल बाद ही सोनी को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. जिसके बाद सोनी की तरफ से प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया. अप्रैल 2017 में मध्यस्थता के बाद केस समाप्त तो हो गया लेकिन पारिवारिक कलह और बढ़ गया. मध्यस्थता के 15 दिनों के बाद ही सोनी की हत्या कर दी गई.

छेड़खानी के आरोपी को 3 साल की सजा: एक दूसरे मामले में रांची जिला व्यवहार न्यायालय में पोक्सो की विशेष अदालत ने 6 वर्षीय दिव्यांग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी 52 वर्षीय बिगू मुंडा को 3 साल की सजा सुनाई है.इसके साथ ही 5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया .जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त 3 माह की सश्रम कारावास सजा काटनी होगी.

1 जुलाई 2019 को हुई थी छेड़खानी: पूरा मामला रांची से सटे सिकिदरी थाना क्षेत्र का है. जहां 1 जुलाई 2019 को 52 वर्षीय अधेड़ बिगू मुंडा ने मासूम बच्ची के साथ यौनाचार किया था. तमाम साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पोक्सो (8) के तहत दोषी पाया गया था.

रांची: जिला व्यवहार न्यायालय में मंगलवार (19 अप्रैल) को हत्या और छेड़खानी के दो मामलों में सुनवाई हुई. अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने 2017 में लापुंग गांव में सोनी कुमारी की हत्या के मामले में सुनवाई की. पूरे मामले में कोर्ट ने पति राजकुमार महतो, ससुर धनीराम महतो एवं सास बुधन देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत के द्वारा अभियुक्ताें पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोनों पक्षों की बहस पूरी हाेने के बाद 13 अप्रैल को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था.

2017 में हुई थी हत्या: दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सोनी नामक युवती की 2007 में लापुंग गांव निवासी राजकुमार से शादी हुई थी. शादी के दो साल बाद ही सोनी को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. जिसके बाद सोनी की तरफ से प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया. अप्रैल 2017 में मध्यस्थता के बाद केस समाप्त तो हो गया लेकिन पारिवारिक कलह और बढ़ गया. मध्यस्थता के 15 दिनों के बाद ही सोनी की हत्या कर दी गई.

छेड़खानी के आरोपी को 3 साल की सजा: एक दूसरे मामले में रांची जिला व्यवहार न्यायालय में पोक्सो की विशेष अदालत ने 6 वर्षीय दिव्यांग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी 52 वर्षीय बिगू मुंडा को 3 साल की सजा सुनाई है.इसके साथ ही 5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया .जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त 3 माह की सश्रम कारावास सजा काटनी होगी.

1 जुलाई 2019 को हुई थी छेड़खानी: पूरा मामला रांची से सटे सिकिदरी थाना क्षेत्र का है. जहां 1 जुलाई 2019 को 52 वर्षीय अधेड़ बिगू मुंडा ने मासूम बच्ची के साथ यौनाचार किया था. तमाम साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पोक्सो (8) के तहत दोषी पाया गया था.

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