ETV Bharat / city

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से कोर्ट ने मांगा जवाब - Hindi subject teachers recruitment

झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में हिंदी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को इस मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
author img

By

Published : Dec 16, 2021, 9:01 PM IST

रांची: गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में हिंदी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में
आज (16 दिसंबर) सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है कि सब्सिडी विषय में हिंदी वाले अभ्यर्थियों का चयन क्यों नहीं किया गया. मामले की अगली सुनवाई सर्दियों की छुट्टी के बाद होगी.

ये भी पढ़ें- सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में भाग लेने की मिली अनुमति

उत्तीर्ण होने के बाद नहीं हुई नियुक्ति

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत आज (16 दिसंबर) इस मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से जानकारी दी गई कि हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में उन्होंने आवेदन दिया था. वह परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं की गई. उन्हें यह कहते हुए हटा दिया गया कि विज्ञापन में दिए गए शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है. जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि विज्ञापन में दिए गए शर्त के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता है. सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि यह राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है. इसमें आयोग का कोई रोल नहीं है. इसलिए इस बिंदु पर सरकार ही जवाब दे सकते हैं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. उसी विज्ञापन में याचिकाकर्ता ब्रजभूषण दास ने भी आवेदन दिया था. परीक्षा पास होने के बाद उसकाअंतिम रूप से चयनित भी किया गया था लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं की गई. इसी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है.

रांची: गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में हिंदी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में
आज (16 दिसंबर) सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है कि सब्सिडी विषय में हिंदी वाले अभ्यर्थियों का चयन क्यों नहीं किया गया. मामले की अगली सुनवाई सर्दियों की छुट्टी के बाद होगी.

ये भी पढ़ें- सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में भाग लेने की मिली अनुमति

उत्तीर्ण होने के बाद नहीं हुई नियुक्ति

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत आज (16 दिसंबर) इस मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से जानकारी दी गई कि हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में उन्होंने आवेदन दिया था. वह परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं की गई. उन्हें यह कहते हुए हटा दिया गया कि विज्ञापन में दिए गए शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है. जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि विज्ञापन में दिए गए शर्त के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता है. सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि यह राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है. इसमें आयोग का कोई रोल नहीं है. इसलिए इस बिंदु पर सरकार ही जवाब दे सकते हैं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. उसी विज्ञापन में याचिकाकर्ता ब्रजभूषण दास ने भी आवेदन दिया था. परीक्षा पास होने के बाद उसकाअंतिम रूप से चयनित भी किया गया था लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं की गई. इसी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.