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हिंदपीढी में लॉकडाउन तोड़ने के मामले पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव, डीसी और एसएसपी मांगा जवाब

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Published : Apr 15, 2020, 7:52 PM IST

हाई कोर्ट ने हिंदपीढ़ी मोहल्ले में लॉकडाउन तोड़ने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, रांची डीसी और एसएसपी रांची को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने हिंदपीढ़ी मोहल्ले में लॉकडाउन तोड़ने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, रांची डीसी और एसएसपी रांची को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने स्थानीय मीडिया में हिंदपीढ़ी मोहल्ले में स्थानीय लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ कर बाहर आने और लॉकडॉन की अवहेलना करने संबंधी खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है.

उन्होंने मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर इन्हें जनहित याचिका में बदलकर सक्षम बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. मामले पर शुक्रवार 17 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच में सुनवाई होगी. झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने इसकी जानकारी दी है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने हिंदपीढ़ी मोहल्ले में लॉकडाउन तोड़ने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, रांची डीसी और एसएसपी रांची को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने स्थानीय मीडिया में हिंदपीढ़ी मोहल्ले में स्थानीय लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ कर बाहर आने और लॉकडॉन की अवहेलना करने संबंधी खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है.

उन्होंने मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर इन्हें जनहित याचिका में बदलकर सक्षम बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. मामले पर शुक्रवार 17 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच में सुनवाई होगी. झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने इसकी जानकारी दी है.

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