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लॉकडाउन में राज्य सरकार के रमजान की तैयारी पर हाई कोर्ट संतुष्ट, कहा-इंसान की सुरक्षा जरूरी - High court satisfied with preparations of Hemant government

रमजान में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के बिंदु पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर संतुष्टि जताई है. उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी में इंसान की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार ने जो तैयारी की है वह उचित है. उन्होंने सरकार को मामले में लोगों को जागरूक करने को भी कहा है.

High court satisfied on state government's preparation
राज्य सरकार के रमजान की तैयारी
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Published : Apr 25, 2020, 8:24 PM IST

रांची: कोरोना के इस वैश्विक महामारी में रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.

वीडियो में देखिए पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के महाधिवक्ता सहित सभी अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. इस विकट परिस्थिति में राज्य सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के बिंदु पर जो तैयारी की है. उस पर झारखंड हाई कोर्ट ने संतुष्टि जताई है.

ये भी पढ़ें- हजारीबाग में अंबा की रसोई, विधायक पहुंचा रही हैं घर-घर भोजन

राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने इस संकट की घड़ी में लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों से ही नमाज पढ़ें. सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, मस्जिद न जाएं, मस्जिदों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार ने अन्य कई निर्देश भी जारी किए हैं. अदालत ने जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार लोगों में जागरूकता लाए.

अगली सुनवाई 5 मई को

बता दें कि राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार के जवाब पर अदालत ने अपनी संतुष्टि जाहिर की. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है.

रांची: कोरोना के इस वैश्विक महामारी में रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.

वीडियो में देखिए पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के महाधिवक्ता सहित सभी अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. इस विकट परिस्थिति में राज्य सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के बिंदु पर जो तैयारी की है. उस पर झारखंड हाई कोर्ट ने संतुष्टि जताई है.

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राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने इस संकट की घड़ी में लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों से ही नमाज पढ़ें. सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, मस्जिद न जाएं, मस्जिदों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार ने अन्य कई निर्देश भी जारी किए हैं. अदालत ने जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार लोगों में जागरूकता लाए.

अगली सुनवाई 5 मई को

बता दें कि राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार के जवाब पर अदालत ने अपनी संतुष्टि जाहिर की. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है.

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