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रांचीः CM राहत कोष में पैसा जमा करने की शर्त पर हाई कोर्ट ने दी जमानत - झारखंड हाई कोर्ट ने बालू ढोने के आरोपियों को जमानत दी

झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध ढंग से बालू ढ़ोने के आरोपी बबलू सरदार और वसीम अकरम को मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करने की शर्त पर जमानत दी है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

High court grants bail , CM राहत कोष में पैसा जमा करने की शर्त पर हाई कोर्ट ने दी जमानत
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Published : May 20, 2020, 10:43 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध ढंग से बालू ढ़ोने के आरोपी को मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करने की शर्त पर जमानत दी है. कोर्ट ने बबलू सरदार और वसीम अकरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

और पढ़ें- रांचीः झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव में गड़बड़ी की जांच शुरू, पदाधिकारियों के बयान लिए गए

अवैध ढंग से बालू ढोने के आरोपी

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में अवैध ढंग से बालू ढोने के आरोपी बबलू सरदार और वसीम अकरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोरोना के इस विकट परिस्थिति में आरोपी को मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 हजार रुपये जमा करने और अन्य शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत देने का आदेश देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.

बता दें कि 2019 में चक्रधरपुर में एक ट्रक अवैध बालू पकड़ आया था. इस मामले में पुलिस ने बबलू सरदार और वसीम अकरम सहित अन्य को आरोपी बनाया था. उसी मामले में प्रार्थी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध ढंग से बालू ढ़ोने के आरोपी को मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करने की शर्त पर जमानत दी है. कोर्ट ने बबलू सरदार और वसीम अकरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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अवैध ढंग से बालू ढोने के आरोपी

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में अवैध ढंग से बालू ढोने के आरोपी बबलू सरदार और वसीम अकरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोरोना के इस विकट परिस्थिति में आरोपी को मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 हजार रुपये जमा करने और अन्य शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत देने का आदेश देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.

बता दें कि 2019 में चक्रधरपुर में एक ट्रक अवैध बालू पकड़ आया था. इस मामले में पुलिस ने बबलू सरदार और वसीम अकरम सहित अन्य को आरोपी बनाया था. उसी मामले में प्रार्थी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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