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झारखंड में पुरानी पेंशन योजना बहाल, कैबिनेट ने लगाई मुहर - पुरानी पेंशन योजना का लाभ

झारखंड कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है (Old pension scheme restored). इससे पहले सरकार ने तीन सदस्यीय SOP का गठन किया था जिसे पुरानी पेंशन पर अपनी रिपोर्ट देनी थी. रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी.

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Published : Sep 1, 2022, 5:50 PM IST

Updated : Sep 1, 2022, 7:19 PM IST

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के निर्णय के बाद राज्य सरकार के वैसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1.12.2004 से पूर्व पूरी हो गई थी, मगर किसी कारणवश उनकी नियुक्ति उसके बाद हुई है. राज्य में ऐसे करीब पांच सौ कर्मचारी हैं, इनको इस फैसले का लाभ मिलेगा (Old pension scheme restored).

ये भी पढ़ें-ओल्ड पेंशन स्कीम: जानिए कर्मचारियों को कितना मिलेगा लाभ

गौरतलब है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1.12. 2004 के पूर्व पूर्ण हो गई थी लेकिन दिनांक 1.12. 2004 के पश्चात नियुक्त हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था. गुरुवार को हुए कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम में निर्धारित एसओपी की मंजूरी दी गई और 1.9.2022 से ही इसे लागू माना जायेगा.


इन शर्तों पर मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभः राज्य सरकार के निर्णय के बाद 1.12. 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों को कुछ शर्तों के अधीन झारखंड पेंशन नियमावली 2000 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत जिनकी नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम या अनुशंसा 1.12. 2004 के पूर्व घोषित हो चुकी है लेकिन प्रशासनिक कारणों जैसे पुलिस सत्यापन, चिकित्सीय जांच इत्यादि से जो नियुक्त किए गए सरकारी सेवकों के नियंत्रण से अलग हो, नियुक्ति पत्र के जारी होने या योगदान में विलंब हुआ हो. दूसरी शर्त यह है कि ऐसे कर्मियों को अपने नियुक्ति प्राधिकार या विभाग में आवेदन करना होगा तथा नियुक्ति प्राधिकार या विभाग द्वारा समीक्षा के बाद आवश्यक आदेश दिनांक 31.12. 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से निर्गत किया जाएगा. गौरतलब है कि इसके दायरे में राज्य सरकार में करीब पांच सौ कर्मचारी हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा.

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के निर्णय के बाद राज्य सरकार के वैसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1.12.2004 से पूर्व पूरी हो गई थी, मगर किसी कारणवश उनकी नियुक्ति उसके बाद हुई है. राज्य में ऐसे करीब पांच सौ कर्मचारी हैं, इनको इस फैसले का लाभ मिलेगा (Old pension scheme restored).

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गौरतलब है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1.12. 2004 के पूर्व पूर्ण हो गई थी लेकिन दिनांक 1.12. 2004 के पश्चात नियुक्त हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था. गुरुवार को हुए कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम में निर्धारित एसओपी की मंजूरी दी गई और 1.9.2022 से ही इसे लागू माना जायेगा.


इन शर्तों पर मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभः राज्य सरकार के निर्णय के बाद 1.12. 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों को कुछ शर्तों के अधीन झारखंड पेंशन नियमावली 2000 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत जिनकी नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम या अनुशंसा 1.12. 2004 के पूर्व घोषित हो चुकी है लेकिन प्रशासनिक कारणों जैसे पुलिस सत्यापन, चिकित्सीय जांच इत्यादि से जो नियुक्त किए गए सरकारी सेवकों के नियंत्रण से अलग हो, नियुक्ति पत्र के जारी होने या योगदान में विलंब हुआ हो. दूसरी शर्त यह है कि ऐसे कर्मियों को अपने नियुक्ति प्राधिकार या विभाग में आवेदन करना होगा तथा नियुक्ति प्राधिकार या विभाग द्वारा समीक्षा के बाद आवश्यक आदेश दिनांक 31.12. 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से निर्गत किया जाएगा. गौरतलब है कि इसके दायरे में राज्य सरकार में करीब पांच सौ कर्मचारी हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा.

Last Updated : Sep 1, 2022, 7:19 PM IST
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