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बच्चों के लापता होने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, 25 सितंबर तक सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में बच्चे के लापता होने को लेकर लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में 219 बच्चों में से 190 बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी खोज भी की जा रही है. अदालत ने राज्य सरकार को अद्यतन रिपोर्ट 25 सितंबर से पहले पेश करने को कहा है.

Hearings in jharkhand High Court on missing children case, बच्चों के लापता होने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 5, 2020, 10:16 PM IST

रांची: झारखंड के 219 बच्चे के लापता होने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. सरकार की और से अदालत में जवाब सौंपा गया, अपने जवाब मेंं बताया कि पहले लगभग 190 बच्चों को बरामद कर लिया गया था, अन्य बच्चों की खोज पुलिस की ओर से की जा रही है. अदालत ने बचे हुए बच्चे के रिकवरी पर कार्रवाई करने और अद्यतन जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

देखें पूरी खबर

रिपोर्ट 25 सितंबर से पहले पेश करने का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में बच्चे के लापता होने को लेकर लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में 219 बच्चों में से 190 बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी खोज भी की जा रही है. अदालत ने राज्य सरकार को अद्यतन रिपोर्ट 25 सितंबर से पहले पेश करने को कहा है.

और पढ़ें- जमशेदपुरः ग्रामीण युवतियों का डेटा अब मोबाइल के जरिये सरकार तक पहुंचेगा, तेजस्विनी परियोजना की पहल

बता दें कि स्थानीय समाचार के रिपोर्टिंग के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य से 89 लड़की और 27 लड़का के लापता होने की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर अदालत में सुनवाई के उपरांत राज्य सरकार फिर से अद्यतन जवाब मांगा है.

रांची: झारखंड के 219 बच्चे के लापता होने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. सरकार की और से अदालत में जवाब सौंपा गया, अपने जवाब मेंं बताया कि पहले लगभग 190 बच्चों को बरामद कर लिया गया था, अन्य बच्चों की खोज पुलिस की ओर से की जा रही है. अदालत ने बचे हुए बच्चे के रिकवरी पर कार्रवाई करने और अद्यतन जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

देखें पूरी खबर

रिपोर्ट 25 सितंबर से पहले पेश करने का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में बच्चे के लापता होने को लेकर लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में 219 बच्चों में से 190 बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी खोज भी की जा रही है. अदालत ने राज्य सरकार को अद्यतन रिपोर्ट 25 सितंबर से पहले पेश करने को कहा है.

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बता दें कि स्थानीय समाचार के रिपोर्टिंग के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य से 89 लड़की और 27 लड़का के लापता होने की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर अदालत में सुनवाई के उपरांत राज्य सरकार फिर से अद्यतन जवाब मांगा है.

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