रांची: सिमडेगा के कोचेडेगा जीईएल अल्पसंख्यक स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक किशोरचंद्र लकड़ा की पेंशन भुगतान की मांग को लेकर दायर अवमानना बाद याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा और जिला शिक्षा अधीक्षक सिमडेगा को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि, क्यों नहीं आप पर अवमाननाबाद की कार्यवाही प्रारंभ की जाए? आपने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया है?
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सिमडेगा के अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षक किशोर चंद्रकला की पेंशन भुगतान की मांग को लेकर दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश आपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी इसका अनुपालन नहीं किया गया, इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सिमडेगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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सिमडेगा के अल्पसंख्यक स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक किशोरचंद्र लकड़ा ने अपनी पेंशन भुगतान की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार ने उन्हें पेंशन भुगतान नहीं किया उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना बाद याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.