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होटल अलकोर के मालिक राजीव सिंह दुग्गल की जमानत याचिका पर सुनवाई, HC ने आदेश रखा सुरक्षित

झारखंड हाई कोर्ट में जमशेदपुर के अलकोर होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले का सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालन ने 6 जुलाई को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 2, 2020, 8:49 PM IST

रांचीः जमशेदपुर के चर्चित अलकोर होटल में सेक्स रैकेट चलाने के मामले के आरोपी होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया है. फैसला 6 जुलाई को सुनाया जाएगा.

जानकारी देते अधिवक्ता
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में होटल अलकोर के मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश को सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने फैसला सोमवार 6 जुलाई को सुनाने के लिए तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि मामले में जांच पूरी कर ली गई है. आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, जो आरोप आरोपी पर लगाया गया है या जो धाराएं लगाई गई है. उसे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है. वह जेल में हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. वहीं सरकार की ओर से अधिवक्ता ने इनकी जमानत का विरोध किया है.

ये भी पढ़ें- गुमलाः तेज रफ्तार ट्रक ने 2 को रौंदा, 2 घायल

बता दें कि जमशेदपुर के होटल अलकोर में लॉकडॉउन उल्लंघन कर सेक्स रैकेट चलाने का मामला दर्ज किया गया था. जिसे लेकर होटल मालिक सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है. 26 अप्रैल 2020 को होटल से युवती को गिरफ्तार किया गया था. 27 अप्रैल को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया युवती को पूर्व में जमानत दे दी गई. होटल मालिक तभी से जेल में है. उसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी पर सुनवाई के दौरान आदेश सुरक्षित रखा गया है.

रांचीः जमशेदपुर के चर्चित अलकोर होटल में सेक्स रैकेट चलाने के मामले के आरोपी होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया है. फैसला 6 जुलाई को सुनाया जाएगा.

जानकारी देते अधिवक्ता
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में होटल अलकोर के मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश को सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने फैसला सोमवार 6 जुलाई को सुनाने के लिए तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि मामले में जांच पूरी कर ली गई है. आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, जो आरोप आरोपी पर लगाया गया है या जो धाराएं लगाई गई है. उसे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है. वह जेल में हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. वहीं सरकार की ओर से अधिवक्ता ने इनकी जमानत का विरोध किया है.

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बता दें कि जमशेदपुर के होटल अलकोर में लॉकडॉउन उल्लंघन कर सेक्स रैकेट चलाने का मामला दर्ज किया गया था. जिसे लेकर होटल मालिक सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है. 26 अप्रैल 2020 को होटल से युवती को गिरफ्तार किया गया था. 27 अप्रैल को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया युवती को पूर्व में जमानत दे दी गई. होटल मालिक तभी से जेल में है. उसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी पर सुनवाई के दौरान आदेश सुरक्षित रखा गया है.

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