रांचीः राज्य सभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख 2 नवंबर की निर्धारित की है. इस बीच राज्य सरकार को प्रार्थी के जवाब पर अपना जवाब अगर देना हो तो वह पेश कर सकते हैं.
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सुनवाई के दौरान अनुराग गुप्ता के अधिवक्ता के द्वारा सरकार के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर अदालत में पेश किया गया. प्रार्थी के जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 2 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. वहीं अदालत ने सरकार से कहा है कि 2 नवंबर तक एडीजी पर किसी भी प्रकार की कोई पीड़क कार्रवाई न की जाए.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता केके लूथरा ने पक्ष रखा. अदालत द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में सरकार के जवाब पर अपना प्रतिउत्तर पेश कर दिया है. सरकार की ओर से प्रार्थी के जवाब पर अपना जवाब देने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने उन्हें 8 सप्ताह का समय दिया.
मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. इस बीच राज्य सरकार को कहा है कि अगर उन्हें जरूरत हो तो प्रार्थी के जवाब पर अपना जवाब दे. बता दें कि राज्यसभा चुनाव में आरोपी बनाए गए पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से उन पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका के माध्यम से उनका कहना था कि 5 वर्ष से यह मामला चल रहा है अब तक जांच पूरी नहीं की गई है. इसलिए उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया जाए और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई खत्म कर दी जाए. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई 2 नवंबर को तय किया है.