रांची: विगत 10 वर्षों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में नौकरी कर रहे कर्मचारियों के नौकरी को स्थाई करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को एलआईसी के पास आवेदन देने का निर्देश दिया है. साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम को 6 सप्ताह में कर्मचारी के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका की खारिज
भारतीय जीवन बीमा निगम के जमशेदपुर मंडल में विगत 10 वर्ष से अधिक से उदय शंकर आर्या और अन्य दैनिक वेतन भोगियों के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने हाई कोर्ट में सेवा नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रार्थी के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है.