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नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी सुमंत कुमार की याचिका पर सुनवाई, अदालत ने एनआईए से मांगा जवाब - झारखंड हाई कोर्ट की खबर

नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुमंत कुमार की क्रिमिनल अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद एनआईए के आग्रह पर एनआईए को जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है. एनआईए के जवाब आने के बाद मामले में आगे सुनवाई की जाएगी.

Hearing on criminal appeal petition in jharkhand HC
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jan 22, 2021, 8:47 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुमंत की क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनआईए को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

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जानकारी के अनुसार टेरर फंडिंग मामले में नक्सली दिनेश गोप और अन्य कई को आरोपी बनाया गया है. मामले की जांच एनआईए कर रही है. इसी मामले में सुमंत कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने एनआईए को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुमंत की क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनआईए को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

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जानकारी के अनुसार टेरर फंडिंग मामले में नक्सली दिनेश गोप और अन्य कई को आरोपी बनाया गया है. मामले की जांच एनआईए कर रही है. इसी मामले में सुमंत कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने एनआईए को जवाब पेश करने को कहा है.

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