रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में खूंटी जिले में हाई स्कूल के उर्दू शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के नियोजन नीति के तहत खूंटी जिला अनुसूचित जिला में आता है जिसे पूर्व में हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर फिर नियुक्ति का आदेश दिया है. ऐसी स्थिति में मामले पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. अदालत ने उनके आग्रह को देखते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.
याचिकाकर्ता मोहम्मद एजाज अशरफ और अन्य ने खूंटी में हाई स्कूल में रिक्त उर्दू शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका निष्पादित कर दिया है.