रांची: राजधानी में खासमहल जमीन से जुड़े एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई में हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद और अदालत की ओर से दिए गए नए निर्देश पर रांची सीओ के जवाब पर असंतुष्टि व्यक्त की है. अधिकारी की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
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न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव की अदालत में खासमहल जमीन से जुड़े एक मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में राज्य सरकार और रांची सीओ की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया.
खासमहल भूमि की सूची तैयार करने का निर्देश
अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए असंतोष जाहिर किया और काफी नाराजगी भी जाहिर की. उन्होंने मौखिक रूप से भी कहा कि इस तरह से अधिकारी को काम नहीं करना चाहिए था. उन्होंने अधिकारी की कार्यप्रणाली पर नाराज होकर विभाग को अधिकारी पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
खासमहल भूमि से संबंधित एक अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीओ को खासमहल भूमि की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने खासमहल जमीन की लिस्टिंग करने का भी निर्देश दिया था, लेकिन सीओ की ओर से की गई सूची में भूमि की चौहद्दी और जानकारी न होने से अदालत ने नाराजगी जताई.
अधिकारी की ओर से फिर से तैयार करने के लिए समय की मांग की गई, जिस पर अदालत ने खासमहल जमीन की विस्तृत जानकारी के साथ लिस्ट बनाने के लिए 6 माह का समय देते हुए सूची तैयार करने को कहा है.