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लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई ने मांगा वक्त

चारा घोटाला से संबंधित देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से वक्त मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.

लालू यादव
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Published : Jun 21, 2019, 12:46 PM IST

रांची: चारा घोटाला से संबंधित देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने सजा की अवधि आधी गुजर जाने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई

5 जुलाई को अगली सुनवाई
मामले पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से वक्त मांगा है. मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 5 जुलाई की निर्धारित की है. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार के मुताबिक 25 महीने से ज्यादा का वक्त लालू प्रसाद यादव कैद में गुजार चुके हैं. इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

देवघर कोषागार से अवैध निकासी का मामला
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं.

सजा की आधी अवधि पूरी
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

23 दिसंबर 2017 को मिली सजा
बता दें कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.

ये भी पढ़ें- दुमका: प्रेमी जोड़े को अर्द्धनग्न कर बाजार में घुमाया, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश, 3 गिरफ्तार

फिलहाल रिम्स में चल रहा है इलाज
मामले पर लालू प्रसाद यादव आधी सजा काट चुके हैं. उसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए आग्रह किया जाएगा. लालू प्रसाद यादव देवघर, चाईबासा और दुमका मामले पर जेल में बंद है फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण उनका रांची स्थित रिम्स में जेल प्रशासन की देखरेख में इलाज चल रहा है.

रांची: चारा घोटाला से संबंधित देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने सजा की अवधि आधी गुजर जाने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई

5 जुलाई को अगली सुनवाई
मामले पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से वक्त मांगा है. मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 5 जुलाई की निर्धारित की है. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार के मुताबिक 25 महीने से ज्यादा का वक्त लालू प्रसाद यादव कैद में गुजार चुके हैं. इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

देवघर कोषागार से अवैध निकासी का मामला
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं.

सजा की आधी अवधि पूरी
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

23 दिसंबर 2017 को मिली सजा
बता दें कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.

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फिलहाल रिम्स में चल रहा है इलाज
मामले पर लालू प्रसाद यादव आधी सजा काट चुके हैं. उसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए आग्रह किया जाएगा. लालू प्रसाद यादव देवघर, चाईबासा और दुमका मामले पर जेल में बंद है फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण उनका रांची स्थित रिम्स में जेल प्रशासन की देखरेख में इलाज चल रहा है.

Intro:रांची
बाइट--- प्रभात कुमार लालू प्रसाद यादव के वरीय अधिवक्ता

चारा घोटाला से संबंधित देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई मामले की सुनवाई न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान डिफेंस के लॉयर यानी लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने सजा की आधी आधी गुजर जाने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से जमानत याचिका दाखिल की है मामले पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से वक्त मांगा है मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 5 जुलाई की निर्धारित की है। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार के मुताबिक 25 महीने से ज्यादा का वक्त लालू प्रसाद यादव कैद में गुजार चुके हैं इसी को आधार बनाकर हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।


Body:देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को साडे तीन साल की सजा सुनाई थी इस मामले में लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी आधी जेल में काट चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किए हैं। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू लगभग 25 महीने की सजा काट चुके हैं जिसको आधार बनाकर जमानत याचिका दाखिल की गई है अब मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।






Conclusion:चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सड़े तीन साल की सजा सुनाई गई उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था मामले पर लालू प्रसाद यादव आधी सजा काट चुके हैं उसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए आग्रह किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव देवघर चाईबासा और दुमका मामले पर जेल की चारदीवारी में बंद है फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण रांची स्थित रिम्स में जेल प्रशासन की देखरेख में इलाज चल रही है



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