रांची: कृषि बीज खाद खरीद घोटाला मामले में आरोपी कृषि निदेशक निस्तार मिंज की क्रिमिनल कवैशिंग याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सभी पक्षों की सहमति से मामले की अब सुनवाई फिजिकल कोर्ट में करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई को तत्काल स्थगित कर दिया.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षो ने रखी अपनी बात
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में कृषि बीज व खाद घोटाला मामले में आरोपी व तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज की क्रिमिनल कवैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले की सुनवाई अब फिजिकल कोर्ट में करने का निर्देश दिया है. तब तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है.
ये है पूरा मामला
बता दें कि कृषि खाद व बीज खरीद घोटाले में तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज को आरोपी बनाया गया है. मामले की जांच एसीबी की ओर से की जा रही है. निस्तार मिंज ने कार्रवाई पर रोक लगाने और उन पर जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसे निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने मामले की अगली सुनवाई फिजिकल कोर्ट में करने की बात करते हुए तत्काल मामले की सुनवाई को स्थगित कर दी है.