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रांची के बड़ा तालाब के साफ-सफाई मामले में सुनवाई, अदालत ने नगर निगम से मांगा विस्तृत रिपोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राजधानी रांची के बड़ा तालाब की साफ-सफाई मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में नगर निगम को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

Hearing in the cleanliness case of Bada Talab of Ranchi
रांची के बड़ा तालाब
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Published : Dec 11, 2020, 4:50 PM IST

रांची: राजधानी रांची के बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने रांची नगर निगम से पूछा है कि वह बताएं कि बड़ा तालाब में जो नाली की पानी जा रहा है उसे रोकने का क्या उपाय है? इस पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राजधानी रांची के बड़ा तालाब की साफ-सफाई मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तालाब से जलकुंभी साफ कर दी गई है. अब किसी भी प्रकार की कोई जलकुंभी उसमें नहीं है. जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि तालाब की पानी अभी भी बहुत ही गंदा है. उस से बदबू आती है. वहां कोई भी आदमी ठहर नहीं सकता है, जिस पर अदालत ने पूछा कि पानी साफ क्यों नहीं है?

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इस पर बताया गया कि शहर के नाले से गंदा पानी तालाब में गिरता है. इसलिए वह पानी गंदा है. उसी पर अदालत ने रांची नगर निगम को यह बताने को कहा है कि इस नाली के पानी को जाने से रोका जा सकता है या नहीं? उसे साफ किया जा सकता है या साफ करके तालाब में देने का कोई प्रावधान हो सकता है या नहीं? इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

रांची: राजधानी रांची के बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने रांची नगर निगम से पूछा है कि वह बताएं कि बड़ा तालाब में जो नाली की पानी जा रहा है उसे रोकने का क्या उपाय है? इस पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राजधानी रांची के बड़ा तालाब की साफ-सफाई मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तालाब से जलकुंभी साफ कर दी गई है. अब किसी भी प्रकार की कोई जलकुंभी उसमें नहीं है. जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि तालाब की पानी अभी भी बहुत ही गंदा है. उस से बदबू आती है. वहां कोई भी आदमी ठहर नहीं सकता है, जिस पर अदालत ने पूछा कि पानी साफ क्यों नहीं है?

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इस पर बताया गया कि शहर के नाले से गंदा पानी तालाब में गिरता है. इसलिए वह पानी गंदा है. उसी पर अदालत ने रांची नगर निगम को यह बताने को कहा है कि इस नाली के पानी को जाने से रोका जा सकता है या नहीं? उसे साफ किया जा सकता है या साफ करके तालाब में देने का कोई प्रावधान हो सकता है या नहीं? इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

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